मध्य प्रदेश: खरगोन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश सिंह ने जनपद पंचायत भीकनगांव की ग्राम पंचायत सुर्वा के ग्राम रोजगार सहायक श्री मुकूल घामंडे के खिलाफ गंभीर financial irregularity के आरोप में संबंधित पुलिस थाने में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उनकी contractual services तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। यह कार्रवाई Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) और MNREGA की फलोद्यान योजना में अनियमितताओं के बाद की गई है।
Pradhan Mantri Awas Yojana में अनियमितता
PMAY की प्रभारी श्रीमती सुचिता खोड़े ने ग्राम पंचायत सुर्वा में हितग्राही कमल पिता लक्ष्मीनारायण के आवास का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि कमल ने आवास का निर्माण नहीं किया, लेकिन ग्राम रोजगार सहायक मुकूल घामंडे ने किसी अन्य मकान की plinth, lintel, और पूर्ण आवास की geotagging कर 1.20 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। इस financial misconduct के कारण जिला पंचायत ने हितग्राही से 1.20 लाख रुपये की recovery का आदेश दिया है। तहसीलदार भीकनगांव को RRC (Revenue Recovery Certificate) जारी कर कमल की चल-अचल संपत्ति की attachment और auction के माध्यम से राशि वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।
MNREGA फलोद्यान योजना में गड़बड़ी
MNREGA के तहत फलोद्यान योजना में हितग्राही नीला बाई नरहरि के कार्य का निरीक्षण करने पर पाया गया कि उनके फलोद्यान में केवल 8 पौधे जीवित हैं, जबकि तकनीकी स्वीकृति के अनुसार 100 पौधे लगाए जाने थे। इस कार्य की कुल लागत 1.18 लाख रुपये थी, जिसमें से 54,000 रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इस irregularity ने योजना के दुरुपयोग को उजागर किया।
रोजगार सहायक की सेवाएं समाप्त
ग्राम रोजगार सहायक मुकूल घामंडे द्वारा PMAY और MNREGA योजनाओं में की गई अनियमितताओं के कारण उनकी contractual services समाप्त कर दी गई हैं। जांच में पाया गया कि उन्होंने 32 PMAY प्रकरणों में 1,25,665 रुपये का भुगतान अन्य job card holders के खातों में किया। जांच के दौरान मुकूल को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, लेकिन वे मौके पर उपस्थित नहीं हुए और न ही कोई ठोस evidence प्रस्तुत कर सके।