MP HIGH COURT ने वन एवं जेल भर्ती परीक्षा result withheld विवाद सुनने से इनकार किया

जबलपुर, 26 मार्च 2025: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में OBC और सामान्य वर्ग के withheld candidates की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हुई। Advocate General Office ने एक मामले की सुनवाई के दौरान Acting Chief Justice श्री संजीव सचदेवा की Division Bench के समक्ष Supreme Court के 21 मार्च 2025 के आदेश (Transfer Petition (Civil) No(s). 345/2025, State of Madhya Pradesh & Anr. Vs. Deepika Chouhan) का हवाला देकर High Court में याचिका क्रमांक WP/20051/2025 की सुनवाई पर आपत्ति दर्ज की। High Court ने इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया और मामले को 22 सितंबर 2025 तक adjourned कर दिया। हालांकि, यह मामला hold का नहीं, बल्कि withheld results का है। लंबी बहस के बावजूद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब State Government आपत्ति दर्ज कर रही है, तो कोर्ट मजबूर है। 

याचिका का विवरण

याचिका क्रमांक WP/20051/2025 छतरपुर निवासी मुकेश कुमार प्रजापति, ग्वालियर निवासी जगमोहन सिंह, श्योपुर निवासी मातादीन मीना और विकास रावत सहित 20 candidates द्वारा दायर की गई है। इनकी सुनवाई 27 जून 2025 को निर्धारित है। याचिका में मांग की गई है कि Forest Department और Jail Department की recruitment प्रक्रिया में 87% selected candidates का चयन जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक, और वन रक्षक के पदों पर हो चुका है, लेकिन बिना कारण बताए उनका result withheld किया गया। 

आश्चर्यजनक रूप से, Madhya Pradesh employees selection board Bhopal (MPESB) द्वारा withheld candidates का interview भी आयोजित किया गया, फिर भी appointment orders जारी नहीं किए गए। 

Advocate General की आपत्ति और High Court का रुख

Senior Advocate रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि Supreme Court का 21 मार्च 2025 का आदेश transfer petitions से संबंधित है, जिसका प्रभाव उसी तारीख को समाप्त हो चुका है। सभी प्रकरण High Court से Supreme Court में स्थानांतरित हो चुके हैं। Supreme Court के समक्ष मध्य प्रदेश के 27% reservation law की वैधानिकता का मुद्दा नहीं है, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या reservation limit 50% से अधिक हो सकती है। यह मामला छत्तीसगढ़ के मामलों से जुड़ा है। Supreme Court ने अंतरिम आदेश पारित कर 58% reservation लागू करने की अनुमति दी है। 
याचिका क्रमांक WP/20051/2025 में candidates को 13% hold नहीं किया गया, बल्कि उनका result withheld किया गया है। इसके बावजूद, High Court ने Advocate General की आपत्ति को प्राथमिकता देते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया। 

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