मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा उज्जैन एवं जबलपुर को छोड़कर समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों को रिमाइंडर जारी किया गया है। ट्रांसफर पॉलिसी 2022 के तहत अधिकारियों से जानकारी मांगी गई थी, जो अपराध है। रिमाइंडर में जवाबदेही तय की गई है।
आदेश क्रमांक 91 दिनांक 6 MAY 2025 का रिमाइंडर
श्री डीएस कुशवाहा, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा लिखे गए पत्र में लिखा है कि, आदेश क्रमांक 91 दिनांक 6 MAY 2025 के बिंदु क्रमांक 02 अनुसार स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.3.6 के अनुक्रम में जिला अंतर्गत विभिन्न कार्यालय में 03 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत विशेष रूप से क्रय/स्टोर / स्थापना शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अन्या कार्यालयों में पदस्थ करने हेतु प्रशासकीय स्थानांतरण हेतु प्रस्ताव में संयुक्त संचालक को दिनांक 09.05.2025 तक कंडिका 2 अनुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
संयुक्त संचालकों को 2 दिन का समय दिया
संयुक्त संचालक एकजाई प्रस्ताव संचालनालय को 13.05.2025 को विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किये गये है। वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों के बावजूद आपके द्वारा जानकारी आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। जो बड़ा खेद का विषय है। अतः निर्देशित किया जाता है कि जानकारी दो दिवस की समय-सीमा में स्थापना-04 कक्ष को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, विलंब की स्थिति में उत्तरदायित्व आपका निर्धारित किया जावेगा।
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