किसी संज्ञेय (Cognizable) अपराध की FIR दर्ज करवाने के लिए आम नागरिकों (Common citizens) को थाने से लेकर SP, Police Commissioner आदि के चक्कर लगाने पड़ते हैं,लेकिन कई बार इन कोशिशों के बाद भी उनकी FIR दर्ज नहीं हो पाती है। लेकिन न्याय (Justice) सभी को मिलता है क्योंकि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका (Independent judiciary) हैं आज हम आपको कानून की उन तीन धाराओं के बारे में जानकारी देंगे जिसकी जानकारी आम नागरिकों (Common citizens) को होना अति-आवश्यक (Over-the necessary) है जानिए।
1. BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 की धारा 175(3) के अनुसार अगर अपराध संज्ञेय हैं और पुलिस अधिकारी FIR दर्ज नहीं करते है तब पीड़ित व्यक्ति डायरेक्ट Court में Judicial magistrate के समक्ष परिवाद दायर कर सकता है। प्राथमिक परीक्षण के बाद कोर्ट, पुलिस को FIR दर्ज करने के लिए Order करेगा और तब पुलिस आनाकानी नहीं कर पाएगी।
2. BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 की धारा 210 के अनुसार Magistrate अपराध का संज्ञान लेगा एवं संज्ञेय अपराध की स्थिति में स्वयं Inquiry, Investigation कर सकता है या किसी Special officer को नियुक्त कर सकता है या मजिस्ट्रेट Police officer से मामले की रिपोर्ट लेगा।
3. BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 की धारा 227 के अनुसार Magistrate को Order जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है अर्थात शिकायत सही पाई गई है तब मजिस्ट्रेट अपराध की FIR दर्ज करवा सकता है, अरोपी को समन, वारण्ट जारी कर सकता है एवं अरोपी की गिरफ्तारी करवा सकता है।
सामान्य शब्दों में कहे तो BNSS की ये तीन धाराएं आम लोगों को वर्तमान समय में जानना आवश्यक है क्योंकि कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी द्वारा बहुत से संज्ञेय मामलों में पीड़ित व्यक्ति की FIR तक दर्ज नहीं की जाती हैं। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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