भारत में इमरजेंसी की संभावनाओं के चलते और किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों की लाइव कनेक्टिविटी के आर्डर जारी हुए हैं। इसका मतलब है कि कर्मचारी ऑफिस का काम पूरा करके घर गया हो या फिर स्वीकृत छुट्टी पर क्यों ना हो उसका मोबाइल फोन एक्टिव रहेगा और वह अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के संपर्क में रहेगा। रात के समय भी कर्मचारी का मोबाइल फोन ऑफ नहीं होना चाहिए।
सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी ऑर्डर तत्काल लागू
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह आदेश सबसे पहले बॉर्डर वाले पंजाब राज्य में जारी हुए हैं। दिनांक 28 अप्रैल 2025 को यह आर्डर जारी किया गया और तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसमें सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि, वह अपना मोबाइल फोन ऑन रखेंगे और यदि वह अपने शहर से बाहर जाते हैं तो अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को सारी जानकारी देकर जाएंगे। स्वीकृत छुट्टी की स्थिति में भी यह आदेश लागू रहेगा। किसी भी कर्मचारी का मोबाइल फोन स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। यदि वह किसी ऐसी जगह पर है जहां पर नेटवर्क नहीं मिलता है तो उसे ऐसे स्थान को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए।
कर्मचारी छुट्टी पर ही क्यों ना हो, नजर में होना चाहिए
सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने अधीन सरकारी कर्मचारियों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखें। यह देखें की कोई कर्मचारी सोशल मीडिया पर कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं कर रहा है, जो सरकार और समाज के लिए हानिकारक हो। वरिष्ठ अधिकारियों को सोशल मीडिया पर अपनी लोकेशन डिस्क्लोज करने से मना किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर दिन में दो से अधिक बार सभी कर्मचारियों से हेलो रिप्लाई की मांग करें। किसी भी कर्मचारी को परेशान नहीं करना है लेकिन यह सुनिश्चित होना चाहिए कि, प्रत्येक कर्मचारी अपने अधिकारी के टच में है।
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