BNS 222 - सरकारी अधिकारी की सहायता नहीं करना, कब अपराध होता है, जानिए

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सूचना या जानकारी छुपाने वाले व्यक्ति के खिलाफ BNS की धारा 211 के अंतर्गत कार्यवाही होती है। झूठी सूचना या जानकारी देने वाले के खिलाफ BNS की धारा 212 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी लोक सेवक की जाँच या अन्वेषण में सहायता नहीं करता है, तब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी, जानिए। 

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 222 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति, जो विधिक रूप से लोक सेवक को उसके कर्तव्यपालन में सहायता करने के लिए बाध्य है और वह जानबूझकर लोक सेवक की सहायता नहीं करता है या सहायता करने में लोप करता है, वह व्यक्ति BNS की धारा 222 के अंतर्गत दोषी होगा। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 222 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। सबूत और गवाहों के साथ सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जहां दोष सिद्ध होने पर सजा का निर्धारण किया जाएगा।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 222 Provision of Punishment

"यह अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं, अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज नहीं होगी, लेकिन पुलिस थाने से एनसीआर लिखी जा सकती है एवं इस अपराध के लिए किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (शिकायत) दर्ज होगा। परिवाद किसी लोक सेवक के द्वारा दर्ज होगा, जो वहाँ का प्राधिकारी हो।
इस अपराध की सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है।
इस अपराध के दंड को दो भागों में बाँटा गया है:  
सरकारी अधिकारी की सहायता करने से जब लोप करना, तब व्यक्ति कानूनी तौर पर सहायता करने के लिए बाध्य हो, तब तीन माह की कारावास या जुर्माना, जो दो हज़ार पाँच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।  
किसी आदेश के तहत किसी अपराध के निवारण के लिए सहायता माँगी गई हो और सहायता जानबूझकर नहीं की गई या लोप किया गया हो, तब नए कानून में छह माह की साधारण कारावास या पाँच हज़ार रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।"

लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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