BHOPAL NEWS - 4 अधिकारी कोर्ट में भ्रष्टाचारी साबित, 3-3 साल जेल की सजा

Bhopal Samachar
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की स्पेशल कोर्ट में भोपाल जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के 4 अधिकारी, भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए हैं। न्यायाधीश ने चारों अधिकारियों के लिए 3-3 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट में यह बात प्रमाणित हुई कि चारों अधिकारियों ने 1.76 लाख की जमीन को ₹50000 में बेच दिया था। 

इन अधिकारियों को भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया

बता दें कि, भोपाल की स्पेशल कोर्ट द्वारा जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के तत्कालीन विक्रय अधिकारी हरिहर प्रसाद मिश्रा, विजेंद्र कौशल, महाप्रबंधक अशोक कुमार मुखरईया, सहकारिता निरीक्षक एपीएस कुशवाहा और परमजीत बेदी को धारा 420 सहपठित धारा 120-बी भादवि 13-1(डी) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट में दोषी करार दिया था।

सिर्फ ₹18000 लोन लिया था

ग्राम फतेहपुर डोगरा तहसील हुजूर जिला भोपाल की कृषक सायरा बानो की लगभग 3.50 एकड़ जमीन थी। जिसकी कीमत लगभग 1 लाख 76 हजार रुपए थी। जिसको आरोपियों ने षड्यंत्र पूर्वक 30 जून 2001 को परमजीत बेदी को महज 50 हजार रुपए में बेच दिया था। किसान सायरा बानो ने कुएं और पंप के लिए वर्ष 1985-86 में 18 हजार रुपए का लोन लिया था। 

9 हजार की वसूली के लिए खेत की नीलामी

कृषक का मात्र 9 हजार रुपए का भुगतान करना शेष रह गया था। अधिकारियों द्वारा कृषक को बताए बिना एवं विधिवत सूचना ना देकर बंधक भूमि को ऋण राशि न अदा करने पर उनकी भूमि बाजार मूल्य एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य से अत्यधिक कम मूल्यों पर अवैधानिक रूप से नियम के विरुद्ध नीलामी कार्यवाही कर दी थी।

इस तरह आरोपियों ने धोखाधड़ी कर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नीलामी संबंधित नोटशीट के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पुष्टि के लिए संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल को भेजा गया। जहां उनके अवैधानिक रूप से नीलामी की पुष्टि आदेश पारित किया।

संयुक्‍त पंजीयक बीएस वस्‍केल की विचारण के दौरान मृत्‍यु हो गई थी। उक्त लिखित सूचना के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने जांच के बाद केस दर्ज किया था। 

विशेष लोक अभियोजक हेमलता कुशवाहा ने बताया, विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत फैसला सुनाया है। जिसमें दोषी अधिकारियों पर सजा के अतिरिक्त 2-2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

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