BHOPAL कलेक्टर का माफी आवेदन ना मंजूर, हाई कोर्ट में हाजिर हों - MP NEWS TODAY

Bhopal Samachar
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया गया माफी आवेदन ना मंजूर कर दिया गया है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर को 19 मार्च को तलब किया है। इस दिन रंग पंचमी है और भोपाल में लोकल हॉलीडे होता है। 

जिसने वारंट जारी किया कलेक्टर उस न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत हो गए

बता दें कि रेरा द्वारा जारी आरआरसी का निपटारा नहीं किए जाने के खिलाफ दो अलग-अलग लोगों ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। दोनों याचिकाओं की सुनवाई अलग-अलग एकल पीठ द्वारा की जा रही है। दोनों एकलपीठ ने भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को 12 मार्च को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने जमानती वारंट जारी किया था। जस्टिस एके सिंह की एकलपीठ ने वारंट जारी नहीं किया था। नतीजा यह हुआ कि, भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, 12 मार्च को जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित हुए लेकिन जस्टिस एके सिंह की एकल पीठ में उपस्थित नहीं हुए। 

हाई कोर्ट द्वारा कलेक्टर का माफी आवेदन ना मंजूर

यहां उनके वकील ने एक माफी आवेदन पेश किया। इसमें बताया कि, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह सरकारी काम के लिए दिल्ली गए हुए हैं। इसलिए उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि उपस्थिति से बचने के लिए कलेक्टर ने आवेदन पेश किया है। जबकि दूसरी एकलपीठ में जमानती वारंट जारी होने के कारण वो उपस्थित रहे। इस पर एकलपीठ ने आदेश दिया कि कलेक्टर भोपाल 19 मार्च को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें। 

HIMANSHU INFRASTRUCTURE, BHOPAL के खिलाफ दो मामले

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कपिल दुग्गल ने बताया कि बिल्डर हिमांशु इन्फ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज करवाई गई थीं। अरविंद वर्मा और भानु प्रताप ने शिकायत में बताया कि बिल्डर के पास उनका लगभग 50 लाख रुपये फंसा हुआ है। Real Estate Regulatory Authority ने इस शिकायत पर भोपाल कलेक्टर को Revenue Recovery Certificate (RRC) के माध्यम से दोनों मामलों का निष्पादन करने का आदेश दिया था। जब आदेश का पालन नहीं हुआ, तो दोनों याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को समय पर मामला निपटाने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। 

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