दिनांक 25 मई 2023 को हाईकोर्ट ने शाहनवाज को अनुमति दे दी थी कि, वह अपना नाम बदल सकता है। किसी भी समय नाम परिवर्तन भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसके साथ ही शाहनवाज का नया नाम "समीर राव" हो गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने विशेष अपील की सुनवाई के बाद एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया और समीर राव को वापस शाहनवाज बना दिया।
Name change is not a fundamental right in India: Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि नाम में परिवर्तन करना मौलिक अधिकार नहीं है। इस पर कानून बनाना केंद्र व राज्य का नीतिगत विषय है। यह फैसला मुख्य न्यायधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से मुरादाबाद के मो. समीर राव मामले में पारित एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया है।
Limits of Fundamental Rights in Articles 21 and 19 of the Indian Constitution
विवाद की शुरुआत कब हुई जब शाहनवाज ने UP Board के रिकॉर्ड में अपना नाम बदलने के लिए आवेदन किया। यूपी बोर्ड ने उसका आवेदन निरस्त कर दिया और बताया कि नाम परिवर्तन के लिए 3 साल के भीतर आवेदन किए जाने का प्रावधान है। इस व्यवस्था के खिलाफ शाहनवाज ने हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने यूपी बोर्ड के इस नियम को मनमाना और असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि अपनी पसंद का नाम रखना व्यक्ति का अनुच्छेद 21 व 19 में मौलिक अधिकार है। लिहाजा, एकल पीठ ने शाहनवाज की ओर से अपना नाम बदलकर मोहम्मद समीर राव करने और उसके हाई स्कूल व इंटरमीडिएट सहित अन्य सभी प्रमाण पत्रों ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि पर नया नाम अंकित करने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली।
राज्य सरकार ने इसके खिलाफ विशेष अपील दाखिल की। दलील दिया कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। इन पर कुछ सुसंगत प्रतिबंध भी हैं। नाम परिवर्तन के लिए यूपी बोर्ड अधिनियम में समय सीमा निर्धारित है। कानून बनाना सरकार का नीतिगत मामला है। लिहाजा, एकल पीठ का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जा पारित किया गया असंवैधानिक आदेश है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील स्वीकार करते हुए एकल पीठ का आदेश रद्द कर दिया।
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