MP NEWS - अतिथि विद्वानों को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 25% आरक्षण, गजट नोटिफिकेशन

Bhopal Samachar
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मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों एवं संविदा कर्मचारियों को सीधी भर्ती सरकारी नौकरी में 50-50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने के बाद, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आती थी विद्वानों को 25% आरक्षण दिए जाने का गजट नोटिफिकेशन किया गया है। 

मध्यप्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में अतिथि विद्धानों के लिए 25 फीसदी पद आरक्षित कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं उन्हें आयु सीमा में भी 1 से 10 वर्ष तक छूट दी गई है। बशर्ते, उन्होंने एक शैक्षणिक सत्र में अध्यापन कराया या 4 अंक अर्जित किए हों। अतिथियों को इस आरक्षण का लाभ अगली तीन भर्तियों तक ही मिलेगा। इनमें से दो परीक्षाएं इसी साल (मई-अक्टूबर 2025) में प्रस्तावित हैं। ये परीक्षा 1923 पदों के लिए होगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 'मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) सेवा भर्ती नियम 1990' में संशोधन किया है।

अतिथि विद्वान संघ बोला-1125 विद्वानों को ही लाभ

अतिथि विद्यान संघ के अध्यक्ष डॉ. देवराज सिंह ने कहा कि सरकार ने 25% आरक्षण देकर अतिथियों को दिए जाने वाले लाभ को सीमित कर दिया है। यानी 1125 विद्वानों को ही लाभ मिल पाएगा।20-20 साल से अतिथि कार्यरत हैं। उनका, योग्यता एवं अनुभव के आधार पर पुनर्वास किया जाना चाहिए।

सिंह ने कहा कि 28 साल बाद 2017 में परीक्षा कराई गई थी। ऐसा ही आगे हुआ तो हम कभी नियमित नहीं हो पाएंगे। वर्तमान में कार्यरत अतिथि विद्वानों की उम्र 45 से 50 साल हो गई है। वे कहते हैं कि 4500 में से 3650 अतिथि विद्वान यूजीसी के मापदंड पूरे करते हैं। उन्हें तो किसी परीक्षा में बैठने की जरूरत ही नहीं है।

11 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महापंचायत बुलाई थी। जिसमें कई वादे किए गए थे। उसमें से 'हटाया नहीं जाएगा' भी एक वादा था। जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विनम्र निवेदन 🙏 कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में employee पर क्लिक करें।





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