Legal advice - समझौता लीगल है, फिर भी व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र का दोषी होगा, जानिए

Bhopal Samachar
0
पिछले लेख में हमने आपको बताया था कि दो या अधिक व्यक्तियों के बीच मे किया गया अवैध कार्य या समझौता, भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(1) के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र का अपराध होगा लेकिन भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(1) के खण्ड क्रमांक 03 में बताया गया कि अगर समझौता वैध है एवं उसमे अवैध साधनों का उपयोग किया गया है, तब व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र का दोषी हो सकता है, जानिए:- 

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61(1) के उपखण्ड 03 की परिभाषा 

अगर दो या अधिक व्यक्ति कोई वैध समझौता करते है और उसमे अवैध साधनो (वस्तुओं, चीजों) का उपयोग किया जाता है। तब यह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61(1) के खंड 03 के अंतर्गत दोषी होगा।

इससे संबंधित महत्वपूर्ण जजमेंट जानिए :-

लेनार्ट स्चूस्लर तथा अन्य बनाम डायरेक्टर ऑफ एन फार्समेन्ट तथा अन्य मामले में आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र द्वारा अवैध रूप से विदेशी मुद्रा अर्जित करने का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि आरोपियों का कार्य वैध था लेकिन उन्होंने इस कार्य को अवैध तरीके से किया था, इसलिए वह आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के दोषी होंगे। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

विनम्र अनुरोध🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Legal पर क्लिक करें। 
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!