CTET सर्टिफिकेट की मान्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण जजमेंट - NEWS TODAY

Bhopal Samachar
CTET - केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की मान्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार दिनांक 30 जनवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दो न्यायाधीशों की संयुक्त खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि, किसी भी राज्य की स्कूल शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, उस राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र ही मूल्यवान हो सकता है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अथवा किसी अन्य राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट को महत्व नहीं दिया जाएगा। 

CTET वाले उम्मीदवार राज्य शिक्षा सेवा में भर्ती के लिए अपात्र घोषित

सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और राजेश बिंदल की पीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि झारखंड के महाधिवक्ता की रियायत के आधार पर दिया गया विवादित फैसला जुलाई 2023 में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों को बदलने के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि CTET प्रमाण पत्र धारक और S-TET सर्टिफिकेट धारक, जिन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले के बाद या नियमों में संशोधन के बाद आवेदन किया था, वे 2023 की भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य की निष्क्रियता ने लगभग 3-4 लाख उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य द्वारा परीक्षा आयोजित करने या CTET को समकक्ष योग्यता के रूप में मान्यता देने में विफलता के कारण कई पात्र उम्मीदवार परीक्षा से बाहर हो गए हैं।

झारखंड में कई सालों से STET का आयोजन ही नहीं किया

उच्च न्यायालय का ध्यान TET आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देशों के खंड 10 की ओर आकर्षित किया गया, जो किसी राज्य को किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से टीईटी प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवारों की पात्रता पर विचार करने की अनुमति देता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि झारखंड राज्य ने कई वर्षों से JTET आयोजित नहीं किया है और राज्य को हर साल परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया।

महाधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि राज्य सीटीईटी प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड में ढील देने को तैयार है, बशर्ते कि उन्होंने नियुक्ति के तीन साल के भीतर एसटीईटी पास कर लिया हो और झारखंड के निवासी हों।
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