77 BNS - स्त्री का फोटो खींचना, उसे सार्वजनिक करना कब अपराध होता है, जानिए

Bhopal Samachar
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हर व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के अनुसार निजता का अधिकार प्राप्त है। अगर कोई व्यक्ति उसकी प्राइवेट बातों या फोटो, ऑडियो, वीडियो को सार्वजनिक करता है तो यह सीधा सीधा निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा एवं इसकी क्षतिपूर्ति के लिए वह न्यायालय में दावा कर सकता है, लेकिन किसी महिला की प्राइवेट फोटो को खींचना, उसे सार्वजनिक करना एक गंभीर अपराध भी होता है, जानिए:-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 77 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति किसी महिला की उसकी अनुमति के बिना
1. प्राइवेट फोटो खींचेगा, वीडियो बनाएगा। 
2. उसे नहाते समय, शौच करते समय, नग्न अवस्था में चोरी छुपे देखेगा। 
3. या महिला की अनुमति से फोटो खींचने के बाद उसे बिना अनुमति के सार्वजनिक करेगा, या प्रसारित करेगा। 
तब वह व्यक्ति BNS की धारा 77 के अंतर्गत दोषी होगा। 

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 section 77 Punishment

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात इस अपराध में डायरेक्ट पुलिस एफआईआर लिख सकती है एवं पुलिस थाने से ही जमानत मंजूर की जा सकती है। इस अपराध की सुनवाई सेशन कोर्ट द्वारा की जा सकती है। इस अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है।

2. अगर कोई व्यक्ति इसी अपराध को दूसरी बार करता है तो यह संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होगा। पुलिस उसके खिलाफ मामला दर्ज करेगी परंतु जमानत मंजूर नहीं कर सकती। उसे पकड़ कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सुनवाई सेशन कोर्ट द्वारा होगी। इस अपराध के लिए अधिकतम सात वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। 

अगर कोई लड़की अपनी इच्छा से प्राइवेट फोटो खिंचवाती है

नोट:- अगर कोई मॉडलिंग करने वाली लड़की अपनी इच्छा से प्राइवेट फोटो खिंचवाती है और वह इन फोटो, वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने की अनुमति नहीं देती है और कोई व्यक्ति इन फोटोग्राफ को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर देता है, तब यह BNS की धारा 77 के अंतर्गत अपराध होगा।
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