75 BNS - लैंगिक उत्पीड़न के अपराध के लिए क्या है दण्ड के प्रावधान, जानिए

Bhopal Samachar
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भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 75 में बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ या उससे:-
1. शारीरिक संपर्क बनाने के लिए अवांछनीय प्रक्रिया संबंधी प्रस्ताव रखेगा।
2. लैंगिक स्वीकृत के लिए कोई मांग या अनुरोध करेगा।
3. किसी भी महिला को ज़बरदस्ती अश्लील साहित्य (वीडियो, ऑडियो, फोटो आदि कामुकता पुस्तक) दिखाएगा।
4. या लैंगिक सम्बन्धी को अश्लील टिप्पणी करेगा , वह व्यक्ति लैंगिक उत्पीडन के अपराध का दोषी होगा।
इस अपराध के लिए क्या है दण्ड का प्रावधान होगा जानिए 

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 section 75 Punishment

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होते हैं अर्थात इस अपराध में डायरेक्ट पुलिस एफआईआर लिख सकती है लेकिन ज़मानत के लिए कोर्ट में आवेदन करना होगा। इस अपराध की सुनवाई सेशन कोर्ट द्वारा की जा सकती है। 
इस अपराध में दो प्रकार के दण्ड का प्रावधान है :-
1. अगर कोई व्यक्ति गलत इरादे से महिला को टच करता है, अश्लील वीडियो, या कोई साहित्य दिखाता है, या लैंगिक संबंध बनाने की मांग करता है तब अधिकतम तीन वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
2. अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को देखकर गलत टिप्पणी करता है, गलत इशारे करता है, तब अधिकतम एक वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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