61-2 BNS - आपराधिक षड्यंत्र के अपराधी को क्या सजा दी जाती है, पढ़िए

0
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61(1), एवं 60(2) में आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के बारे मे बताया गया है एवं BNS की धारा 61(1) में बताया गया है कि दो या अधिक व्यक्तियों के बीच अवैध समझौता आपराधिक षड्यंत्र का अपराध होता है, या समझौता वैध होता है लेकिन उसमे अवैध सामग्री का उपयोग किया गया हो, आपराधिक षड्यंत्र का अपराध होगा। BNS की धारा 61(2) में आपराधिक षड्यंत्र के अपराध में दण्ड का क्या प्रावधान है, ये बताया गया है। जानिए:- 

दण्ड का प्रावधान जानिए:-

1. दो वर्ष से लेकर मृत्यु दण्ड के अपराध करने का षडयंत्र करने वाले व्यक्तियों का अपराध संज्ञेय एवं असंज्ञेय और जमानतीय एव अजमानतीय दोनों प्रकार के होते है, इस अपराध का विचारण उसी न्यायालय द्वारा किया जाएगा जहां पर मुख्य अपराध का विचारण हो रहा है। इस अपराध के लिए वहीं दण्ड दिया जा सकता है जिसका षड्यंत्र व्यक्तियों द्वारा किया गया था अर्थात चोरी करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र किया गया था तो चोरी के अपराध के दण्ड से व्यक्तियों को दण्डित किया जाएगा।

2. उपरोक्त अपराध को छोड़कर अन्य किसी अपराध का षडयंत्र करने पर छ: माह की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है या अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते है एवं इनकी सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

विनम्र अनुरोध🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Legal पर क्लिक करें।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!