MP BOARD परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय की गाइडलाइन

Bhopal Samachar
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Madhya Pradesh Board of Secondary Education Bhopal द्वारा कक्षा 10 हाई स्कूल एवं कक्षा 12 हायर सेकेंडरी स्कूल, वार्षिक परीक्षा के लिए स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सभी जिलों के कलेक्टर्स को सूचित किया गया है कि वह निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। 

मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय की गाइडलाइन

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय से जारी पत्र में लिखा है कि, हायर सेकेण्डरी / हाईस्कूल व अन्य परीक्षायें सत्र 2024 2025 की परीक्षायें क्रमशः 25 एवं 27 फरवरी 2025 से आयोजित होना नियत है। जिला कलेक्टर के द्वारा नामांकित अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राध्यक्षों को प्रश्न पत्रों के लिफाफे वितरित किये जायेंगे। प्रश्न-पत्र वितरण के पश्चात सुरक्षा व्यवस्था के अधीन प्रश्न-पत्रों की सील्ड पेटियां निकटतम थाने में पूर्व वर्षों के भांति रखा जाना है।

Guidelines of the Ministry of School Education Department for MP BOARD examinations

मण्डल परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र संबंधित थाने से निकालने से लेकर संबंधित परीक्षा केन्द्रों पर पंहुचाने तक प्रश्न-पत्रों की गोपनीयता एवं सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध किये जाना आवश्यक है ताकि मण्डल परीक्षायें शुचितापूर्ण एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न हो सके।

अतः प्रत्येक परीक्षा दिवस पर थाने से प्रश्न पत्र निकालने एवं संबंधित परीक्षा केन्द्र तक केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष के साथ सुरक्षित पहुँचाने हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्रवार एक-एक कलेक्टर प्रतिनिधि (C.R.) की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर प्रतिनिधियों की नियुक्ति का कार्य दिनांक 15.01. 2025 तक आवश्यक रुप से कर लिया जावे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे कि नियुक्त कलेक्टर प्रतिनिधि तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) से अनिम्न श्रेणी का अधिकारी / कर्मचारी हो। जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त कलेक्टर प्रतिनिधियों के नाम, मोबाईल नंबर व अन्य आवश्यक जानकारियां संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा https://mpbse.conductofexam.in पर निर्धारित प्रारूप में दिनांक 20.01.2025 तक अनिवार्यतः अपलोड करेंगे। 

कलेक्टर प्रतिनिधियों के निम्न दायित्व होंगे

  1. प्रत्येक परीक्षा केन्द्र हेतु नियुक्त कलेक्टर प्रतिनिधि केन्द्राध्यक्ष से सम्पर्क कर मण्डल द्वारा निर्धारित एप के माध्यम से संबंधित थाना / केन्द्र पर उपस्थित होकर मण्डल के निर्देशानुसार थाने से प्रश्न पत्र निकलवाने, परीक्षा केन्द्र तक सुरक्षित पहुचाने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही का पर्यवेक्षण करेंगे।
  2. थाने से प्रश्न पत्र निकलवाने के उपरांत केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष के साथ परीक्षा केन्द्र पर पंहुचकर सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं परीक्षा कार्य में संलग्न समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सभी मोबाईल फोन मण्डल के निर्देशानुसार बन्द कराकर एक अलमारी में सील किये गये है तथा किसी के पास मोबाईल फोन शेष नहीं है।
  3. परीक्षा केन्द्र पर प्रश्नपत्रों के बॉक्स खुलने के उपरान्त सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केन्द्र के कंट्रोल रुम / केन्द्राध्यक्ष के कक्ष में, प्रश्न-पत्रों के कोई भी पैकेट नहीं खोले जाये।
  4. यह सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्राध्यक्ष द्वारा पर्यवेक्षकों को प्रदत्त प्रश्न-पत्रों के पैकेट सील्ड है एवं उन्हें आवंटित कर पंजी प्रविष्टि कर हस्ताक्षर कराये गये है।
  5. यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न-पत्रों का सील्ड बॉक्स केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्रातः 08:30 बजे के पूर्व नहीं खोला गया तथा प्रातः 8:45 बजे के पूर्व पर्यवेक्षकों को उपलब्ध नहीं कराया गया।
  6. प्रतिदिन परीक्षा केन्द्र पर प्रातः 10:00 बजे तक उपस्थित रहकर परीक्षा के सुचारू रूप से प्रारंभ होने के उपरांत ही परीक्षा केन्द्र को छोड़ेगे ।

गतवर्षानुसार इस वर्ष भी थाने से प्रश्न पत्र निर्धारित समय पर ही प्राप्त कर सुरक्षा के अधीन परीक्षा केन्द्रों पर लाकर परीक्षा संचालन की कार्यवाही की जाना है। इस हेतु प्रत्येक थाने में गोपनीय सामग्री निकालने हेतु केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष, थाना प्रभारी एवं कलेक्टर के प्रतिनिधि के समक्ष प्रश्न पत्र थाने से निकालने की कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में संबंधित केन्द्राध्यक्ष द्वारा जिला कलेक्टर अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (नोडल अधिकारी) को दूरभाष पर सूचित कर उनके निर्देशानुसार थानें से प्रश्न-पत्र निकालने की कार्यवाही करेंगे। प्रश्न-पत्र निकालते समय प्रत्येक दिन केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष, थाना प्रभारी एवं कलेक्टर के प्रतिनिधि थाने में रखी अभिरक्षा पंजी क्रमांक-1 निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर किये जाना अनिवार्य होगा। केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष प्रतिदिन ड्युटी (एक दिन केन्द्राध्यक्ष एवं दूसरे दिन सहायक केन्द्राध्यक्ष ) बदलकर प्रश्न-पत्र के पैकेट्स स्वयं निकालते समय पुलिस स्टेशन पर रखी अभिरक्षा पंजी क्रमांक-1 व परीक्षा केन्द्र पर रखी अभिरक्षा पंजी क्रमांक-2 में यथास्थान प्रविष्टियाँ कर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करेंगे।

सत्र 2024-25 की मण्डल परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु प्रत्येक थाने से परीक्षा केन्द्र तक प्रश्नपत्रों के ले जाने के लिये केन्द्रवार कलेक्टर प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जाना है, जो प्रश्नपत्रों को थाने से निकलवाकर केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष के साथ परीक्षा केन्द्र तक जायेंगे। केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं कलेक्टर प्रतिनिधि के द्वारा प्रश्नपत्रों को थाने से परीक्षा केन्द्र तक ले जाते समय ट्रेकिंग की व्यस्था की गई है, यह ट्रेकिंग मोबाईल एप के माध्यम से की जावेगी।

कलेक्टर प्रतिनिधियों के लिये मोबाईल एप के इंस्टालेशन एवं उपयोग संबंधी प्रक्रिया परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

मण्डल परीक्षा कार्य अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है। अतः मण्डल परीक्षाओं हेतु नियुक्त केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं कलेक्टर प्रतिनिधि द्वारा कार्य स्थल पर अनुपस्थित होने अथवा मण्डल निर्देशों की अव्हेलना करने पर सर्वसबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ उक्त अधिनियम के तहत् भी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। साथ ही प्रश्नपत्रों की गोपनीयता भंग करने अथवा गोपनीयता भंग का प्रयास करने की स्थिति में मध्यप्रदेश परीक्षा अनिधियम 1937 में विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावे।

अतः मण्डल परीक्षायें सत्र 2024 2025 के सफल संचालन हेतु समस्त जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (नोडल अधिकारी) उक्तानुसार निर्धारित समयावधि में कार्यवाहियां पूर्ण करते हुये परीक्षा तिथियों में परीक्षा संपादित कराना सुनिश्चित करें।

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