61 BNS - कब किसी प्लानिंग को आपराधिक षड्यंत्र माना जाता है - Legal advice

Bhopal Samachar
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कालांतर में भारतीय दण्ड विधान में आपराधिक षड्यंत्र करना कोई अपराध नहीं था, जब तक कोई अपराध घटित न हो जाए, लेकिन भारतीय दण्ड संहिता संशोधन वर्ष 1931 में अध्याय 05 में एक नवीन अध्याय जोड़ा गया। अध्याय 05(क) इसमे धारा 120 क एवं धारा 120 ख जोड़ी गई जिसमें आपराधिक षड्यंत्र को अपराध माना गया था। अब वर्तमान नए कानून भारतीय न्याय संहिता, 2023 धारा 61 में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है, जानिए।

आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा

"आपराधिक षड्यंत्र एक ऐसी स्थिति है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई अपराध करने की योजना बनाते हैं।" जैसे कि -
1. राम और श्याम ने मिलकर एक बैंक को लूटने की योजना बनाई। वे दोनों अपराधिक षड्यंत्र में शामिल हैं।
2. एक समूह ने मिलकर एक व्यक्ति को धमकाने और उसे पैसे देने के लिए मजबूर करने की योजना बनाई। यह भी अपराधिक षड्यंत्र है।
3. दो व्यक्तियों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या करने की योजना बनाई। यह भी अपराधिक षड्यंत्र है।

आपराधिक षड्यंत्र के दो आवश्यक तत्व है:-

1. दो या अधिक व्यक्तियों में अपराध करने की सहमति होना चाहिए।
2. सहमती अवैध होनी चाहिए।
3. अगर कोई वैध सहमती है, तब उसमे अवैध साधनों का उपयोग किया गया हो।

इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय

मूल्ये बनाम रेक्स मामले में न्यायधीश ने कहा कि षड्यंत्र दो या उससे अधिक व्यक्तियों के केवल आशय मात्र से नहीं अपितु दो या अधिक व्यक्तियों के अवैध कार्य की सहमति एवं किसी वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा रा करने की सहमति से निर्मित होता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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