JABALPUR कलेक्टर ने 6 दिन बाद धारा 163 लागू की, शांति की स्थापना में लापरवाही - NEWS TODAY

मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले के कलेक्टर एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री दीपक सक्सेना वैसे तो पूरे 55 जिलों के कलेक्टर्स में सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं लेकिन जिले में शांति की स्थापना हेतु धारा 163 लागू करने में गंभीर लापरवाही कर गए। दिनांक 8 अक्टूबर 2024 को जबलपुर जिले में धारा 163 लागू की गई जबकि एसपी जबलपुर ने दिनांक 2 अक्टूबर से इसे लागू करने का अनुरोध किया था। 

मानो तो गंभीर, ना मानो तो, नजरअंदाज कर सकते हैं

भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना, शासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसे अति आवश्यक और तत्काल किए जाने वाला कार्य माना जाता है। इसके लिए छुट्टी के दिन भी ऑफिस खुलते हैं और 24X7 किसी भी समय आदेश जारी किए जाते हैं। यहां तक की छुट्टियां निरस्त कर दी जाती हैं। जबलपुर में पुलिस अधीक्षक महोदय ने कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए निम्न दिनांक में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए जाने का अनुरोध किया था। 
  1. दिनांक 2 अक्टूबर - सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या। 
  2. दिनांक 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर - नवरात्रि घट स्थापना से लेकर प्रतिमा विसर्जन तक। 
  3. दिनांक 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा। 
  4. दिनांक 17 अक्टूबर वाल्मीकि जयंती। 
  5. दिनांक 20 अक्टूबर करवा चौथ। 
  6. दिनांक 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक दीपावली। 
  7. दिनांक 12 नवंबर देवउठनी ग्यारस। 
  8. दिनांक 15 नवंबर गुरु नानक जयंती। 
  9. दिनांक 6 दिसंबर एवं 25 दिसंबर क्रिसमस पर्व इत्यादि। 

इधर भी तारीख छोड़ी उधर भी तारीख छोड़ दी

कलेक्टर महोदय ने इतनी सारी तारीखों के झंझट से मुक्त होने के लिए एक आदेश जारी किया जिसमें लिखा है कि दिनांक 8 अक्टूबर से 2 महीने यानी दिनांक 8 दिसंबर तक जबलपुर जिले में भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 लागू रहेगी और यदि किसी ने उल्लंघन किया तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहां नोट करने वाली बात यह है कि, पुलिस अधीक्षक महोदय ने 2 अक्टूबर से धारा 163 लागू करने का अनुरोध किया था परंतु कलेक्टर महोदय ने 8 अक्टूबर से लागू की। पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रस्ताव में दिनांक 25 दिसंबर क्रिसमस का भी उल्लेख है परंतु कलेक्टर महोदय ने क्रिसमस के त्यौहार को धारा 163 के अनुशासन से मुक्त रखा है। (कलेक्टर महोदय द्वारा जारी किया गया आदेश इस समाचार के साथ संलग्न है।)

कलेक्टर सर, हर त्यौहार का अलग आदेश जारी होना जरूरी है

जबलपुर कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना IAS ने ऐसा क्यों किया यह तो वही जाने। एसपी का अनुरोध मानना या ना मानना उनका विशेष अधिकार है परंतु अपन इतना जरुर जानते हैं कि जिस प्रकार अपराधियों से समाज की रक्षा के लिए 24X7 पुलिस का बंदोबस्त और गश्त जरूरी है ठीक उसी प्रकार हर त्यौहार पर कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए, उसके ठीक पहले धारा 163 का आदेश जारी करना और उसे प्रचारित करना अनिवार्य है। इस प्रकार से एक साथ धारा 163 का सालाना कैलेंडर जारी नहीं कर सकते। ✒ उपदेश अवस्थी

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