BHOPAL SAMACHAR - अतिथि शिक्षकों को दीपावली से पहले नियुक्ति देने के आदेश

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा समस्त शाला प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को दीपावली से पहले नियुक्ति प्रदान करें और उनके स्कूल में कोई भी पद रिक्त नहीं रहना चाहिए। यदि किसी अतिथि शिक्षक का आवेदन रिजेक्ट किया जाता है तो इसका कारण विस्तार पूर्वक GMFS PORTAL में दर्ज करें। 

आवेदक, शाला प्रभारी को रिक्वेस्ट प्रेषित करेगें

अपर संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों मे अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में समस्त शाला प्रभारी के नाम जारी पत्र में लिखा है कि, शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवेदकों द्वारा अतिथि शिक्षक हेतु किये गये शाला विकल्प के आधार पर शाला दी गई है, इस हेतु शाला प्रभारी से निम्नानुसार कार्यवाही आपेक्षित है- आवेदक GFMS पोर्टल पर लॉगिन कर शाला प्रभारी को रिक्वेस्ट प्रेषित करेगें। 

समस्त शाला प्रभारी अतिथि शिक्षकों के मामलों का फाइनल डिसीजन करें

आवेदक द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट को शाला प्रभारी, पद की उपलब्धता / अतिथि शिक्षक की आवश्यकता के आधार पर परीक्षण कर Accept / Reject करेगें। शाला प्रभारी यह कार्यवाही अनिवार्यतः दिनांक 25.10.2024 को साय 5 बजे तक सुनिश्चित करेगें। Reject की स्थिति में कारण GFMS पोर्टल में अवश्य अंकित करेगें।  

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