महिला शिक्षक को किस आधार पर अतिशेष माना, युक्तियुक्तकरण पर हाईकोर्ट की रोक - MP स्कूल शिक्षा

हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश ने जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करके सवाल किया है कि उन्होंने याचिका प्रस्तुत करने वाली महिला शिक्षक को किस आधार पर अतिशेष शिक्षक माना है। इसके साथ ही महिला शिक्षक के युक्तिकरण पर भी रोक लगा दी गई है। 

शनिवार को लिस्ट जारी की संडे को काउंसलिंग

महिला शिक्षक का नाम रूपा वर्मा है। हाईकोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि यदि महिला शिक्षक इस दौरान स्थानांतरित स्कूल में कार्यभार ग्रहण नहीं करती तो उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। विभाग ने उच्च श्रेणी और माध्यमिक शिक्षकों को छुट्टी के दिन रविवार को काउंसलिंग के लिए बुला लिया।

टोटल अतिशेष शिक्षकों में 25% हिंदी विषय के

शनिवार को अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी की गई। उनमें से 1027 हिंदी विषय के शिक्षक शामिल हैं। इस लिस्ट में सभी विषयों के कुल 4936 नाम शामिल हैं। इस सूची में भोपाल के 84 शिक्षक भी हैं। इससे पहले विभाग द्वारा प्राथमिक श्रेणी के शिक्षकों की काउंसलिंग की गई थी। 

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