BNS 283 - भ्रामक प्रकाश चिन्ह लगाना या प्रदर्शन करना कब अपराध होगा, जानिए

Bhopal Samachar
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यदि कोई व्यक्ति जलमार्ग पर ऐसा प्रकाश प्रदर्शित करता है, जो नाव चलाने वालों को गलत दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता है या जलमार्ग पर ऐसा चिन्ह या बोया प्रदर्शित करता है, जो नाव चलाने वालों को खतरे में डालता है तब ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या दंडात्मक कार्यवाही होगी जानिए :-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 283 की परिभाषा 

"यदि कोई व्यक्ति जलमार्ग पर ऐसा प्रकाश, चिन्ह या बोया प्रदर्शित करता है, जिससे नाव या जहाज चलाने वालों को गलत दिशा में जाने की संभावना होती है या खतरा होता है, तब वह व्यक्ति BNS की धारा 283 के अंतर्गत दंडनीय होगा।"

सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट:
स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम प्रकाश_ (2019) - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा  जलमार्ग पर भ्रामक प्रकाश, चिन्ह या बोया प्रदर्शित करना शामिल है, जिससे जलयान चलाने वालों को भ्रम होता है या खतरा होता है वह व्यक्ति IPC की धारा 280 (अब वर्तमानमें BNS की धारा 282) के अंतर्गत अपराध होगा।

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 283 PROVISION OF PUNISHMENT

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज होगी एवं उचित कार्यवाही कर आरोपी को जमानत पर छोड़ सकती है। इस अपराध की सुनवाई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह समझोते योग्य नहीं है अर्थात्‌ राजीनामा नहीं किया जा सकता है।

सजा:- इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम सात वर्ष का कारावास और जुर्माना जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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