BNS 265 - सिविल मामलों में अपराधी या आरोपी का हिरासत से भाग निकलना

Bhopal Samachar
अगर कोई आपराधिक मामलों मे गिरफ्तार आरोपी या दोषसिद्ध अपराधी हिरासत से भाग निकलता है तो वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 262 के अंतर्गत दोषी होगा एवं कोई अन्य व्यक्ति किसी आरोपी या अपराधी को हिरासत में से गैर कानूनी तरीके से छुड़वाता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 263 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। ये दोनों धाराएं आपराधिक मामलों मे ही लागू होती है लेकिन किसी व्यक्ति को सिविल मामले में दोषी घोषित कर दिया गया है, तब उस व्यक्ति को हिरासत से छुड़वाना किस कानून के अंतर्गत अपराध होगा जानिए:-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 265 की परिभाषा 

जो कोई व्यक्ति इस संहिता के अपराध को छोड़कर किसी अन्य विधि के उपबंधों के अंतर्गत अपराधी है, तब ऐसे व्यक्ति का अभिरक्षा से भाग जाना या अन्य व्यक्ति द्वारा भगा कर ले जाने व्यक्ति को BNS की धारा 265 के अंतर्गत दण्डित किया जाएगा ।
उदहारण अनुसार:- 'क,  लोन डिफाल्टर होने पर न्यायालय द्वारा द्वारा दोषी ठहराया गया एवं न्यायालय ने 'क, को हिरासत में रखने का आदेश दिया 'क,  हिरासत से भाग जाता है या 'क, को कोई उसका मित्र हिरासत से भगा ले जाता है तब दोनों के खिलाफ BNS की धारा 265 के अंतर्गत कार्यवाही होगी।

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 265 PROVISION OF PUNISHMENT

इस धारा के अपराध  संज्ञेय  एवं जमानतीय होते हैं अर्थात इस अपराध में पुलिस डायरेक्ट एफआईआर दर्ज कर सकती है एवं इस अपराध के लिए न्यायालय में परिवाद भी लगाया जा सकता है। इस अपराध की सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं होते हैं अर्थात इस अपराध ने राजीनामा नहीं किया जा सकता है। इस अपराध से दण्डित अपराधी को 06 माह की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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