MPESB वाले कहते हैं कि हमने अपनी गलती नहीं सुधारी, क्योंकि तुमने कहा ही नहीं - NEWS TODAY

Bhopal Samachar
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अधिकारी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जनता के कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज नहीं होता है। Madhya Pradesh employees Selection Board bhopal ने एक मामले में बड़ा अजीब सा तर्क दिया है। जब स्पष्ट हो गया कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा गलती की गई है तो उन्होंने कहा कि हां, गलती हुई है लेकिन हमने सुधारी नहीं, क्योंकि किसी उम्मीदवार ने हमसे कहा ही नहीं।

उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 - बायोलॉजी का मामला

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में द्वितीय पाली की परीक्षा विषय-बायोलॉजी में कर्मचारी चयन मंडल ने पक्षपात कर योग्य उम्मीदवारों को अपात्र कर दिया है। जिसकी लिखित मे शिकायत साक्ष्य सहित सुदर्शन सोलंकी एवं कार्तिक गिरवाल द्वारा कर्मचारी चयन मंडल को गई। जिसके निराकरण में नियंत्रक, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा पत्र क्रमांक/06/1579/2023/15/ज.शि. 2779/24 भोपाल, दिनांक- 15/5/24 के माध्यम से जो जवाब प्रेषित किया गया है उससे स्पष्ट होता है कि पक्षपात हुआ है क्योंकि उक्त परीक्षा दिनांक 04-03-2023 के बायोलॉजी विषय की प्रथम पाली के प्रश्न पत्र के प्रश्न ID 2657261 व द्वितीय पाली के प्रश्न पत्र के प्रश्न ID 2657236 को एक साथ विषय विशेषज्ञ कमेटी के समक्ष रखा ही नहीं गया है।

यहां तक कि नियम पुस्तिका में कही भी यह नहीं लिखा हुआ है कि एक ही परीक्षा में दोहरे मापदंड अपनाए जाएंगे। ना ही नियम पुस्तिका में कहीं भी इस तरह के केस जिसमें एक ही प्रश्न दो शिफ्ट में पूछा जाए तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसका कोई उल्लेख है।

उम्मीदवारों द्वारा शिकायत करने के बाद भी दोनों प्रश्नों के उक्त प्रश्न जिनकों लेकर शिकायत की गई है उन दोनों ही प्रश्नों को एक साथ विषय विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर निर्णय करने के बजाए कर्मचारी चयन मंडल अपने स्तर से कार्रवाई अपेक्षित नहीं होना बताकर इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ रहा है जो किसी भी स्तर पर सही नहीं है। उम्मीदवारों को न्याय देने के बदले कर्मचारी चयन मंडल यह जानते हुए की पक्षपात हुआ है फिर भी फर्जीवाड़ा कर योग्य उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 

इसलिए अब इस पूरे मामले की शिकायत पुनः ESB एवं मुख्य मंत्री व स्कूल शिक्षा मंत्री से कर विषय विशेषज्ञ कमेटी के सामने दोनों प्रश्नों को एक साथ रखकर जांच करने की मांग की जा रहा है जिससे की योग्य उम्मीदवारों को न्याय मिल सके। 

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