MAYO HOSPITAL और ओरिएंटल इंश्योरेंस पर 3.41 लाख हर्जाना - BHOPAL NEWS

MAYO HOSPITAL BHOPAL एवं THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED को भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम ने आदेश दिया है कि वह परिवादी को 3 लाख 41 हजार 490 रु. का हर्जाना अदा करे। दरअसल अस्पताल ने 8110 रुपए में सिजेरियन ऑपरेशन करने का सौदा किया था, परंतु ऑपरेशन में गलती कर दी और उसके कारण 2.93 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च हो गया। 

केंद्रीय कर्मचारियों ने प्राइवेट अस्पताल संचालक को सबक सिखाया

परिवादी की पत्नी का 24 नवंबर 2010 से गर्भवती होने के कारण मेयो अस्पताल में 8 सितंबर 2011 तक इलाज चला। जिसके बाद उनको 9 सितंबर को सिजेरियन ऑपरेशन के लिए भर्ती करवाया गया। बच्चे को जन्म देने के बाद परिवादी की पत्नी को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मरीज को अगले दिन उल्टी होने पर डिस्चार्ज पेपर बनाने के बाद दोबारा उसी अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया। साथ ही परिवादी को बताया गया कि मरीज को मल्टी ऑर्गन फेल्योर हुआ है। इसके बाद मरीज को एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया गया और दो यूनिट ब्लड भी चढ़ाया गया। मरीज का डायलिसिस भी किया गया। इसके बाद भी हालत नहीं सुधरने पर परिवादी ने पत्नी को BMHRC में भर्ती करने का फैसला लिया गया।

BMHRC में 2.39 लाख रुपए खर्च करने पड़े

परिवादी का कहना है कि मेयो अस्पताल की लापरवाही के चलते परिवादी को 2 लाख 39 हजार 896 रुपए बीएमएचआरसी में खर्च करने पड़े। इसके अलावा वह केंद्र शासन का कर्मचारी है। इसके चलते उसको और उसके परिवार के सदस्यों को CGHS के तहत मान्य संस्थानों में इलाज करवा सकता है। इस स्कीम के तहत परिवादी की पत्नी का ऑपरेशन 8 हजार 110 रुपए तय हुआ था लेकिन, डिस्चार्ज के समय उससे 62 हजार 21 रुपए का बिल भरवाया गया।

भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम का फैसला पढ़िए

फाेरम का कहना है कि मेयो अस्पताल द्वारा मरीज का अस्पताल में स्कीम के तहत 8 हजार 110 रुपए में ऑपरेशन तय हुआ था लेकिन, अस्पताल द्वारा मरीज को प्राइवेट वार्ड से डिस्चार्ज करने के बाद दोबारा आईसीयू में भर्ती करवाया गया। जिससे अलग से खर्चा वसूला जा सके। इसके अलावा फोरम का कहना है कि बीएमएचआरसी में परिवादी के खर्च हुए पैसों के लिए भी विपक्षी अस्पताल ही जिम्मेदार है। फाेरम ने मेयो अस्पताल और बीमा कंपनी के तर्कों को खारिज करते हुए परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया है। 

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