MP NEWS - हाई कोर्ट द्वारा कन्यादान तक ठगी के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक

मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ने ठगी के एक मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी पर, उनकी बेटी की शादी होने तक के लिए रोक लगा दी है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों को इस बात के लिए पाबंद किया गया है कि बेटी की शादी हो जाने के बाद वह पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे। 

संजय मंडलोई इंदौर और जितेंद्र पटेल सीहोर को गिरफ्तार किया जाना है

न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने राज्य शासन को अगली सुनवाई पर केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। आवेदक इंदौर निवासी संजय मंडलोई व सीहोर निवासी जितेन्द्र पटेल की ओर से अधिवक्ता नितिन जैन व समता जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि कुछ निवेशकों की शिकायत पर आवेदकों के खिलाफ आष्टा पुलिस ने धोखाधड़ी व अन्य धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। उन्होंने बताया कि आवेदक स्वयं निवेशक हैं, ऐसे में उनके विरूद्ध झूठी एफआइआर दर्ज की गई है।

संजय की बेटी की शादी 20 अप्रैल को 

आवेदक संजय की बेटी की शादी 20 अप्रैल को निर्धारित है। दलील दी गई कि पुलिस इस मामले में आवेदकों को लगातार परेशान कर रही है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए कि बेटी के विवाह तक आवेदकों को गिरफ्तार नहीं किया जाए। वहीं आवेदक इस बीच जमानत पेश करने स्वतंत्र हैं। बेटी की विदाई होने के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। 

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