BNS 78, IPC 509 - महिला के सामने अश्लील शब्द बोलना अथवा हरकत करना

Bhopal Samachar


Legal general knowledge and law study notes

कई लोग महिला को लज्जित करने के लिए, उसके सामने अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं अथवा अश्लील हरकत करते हैं अथवा कोई अश्लील फोटो और वीडियो प्रदर्शित करते हैं। ऐसे लोगों का तर्क होता है कि उन्होंने महिला के प्रति कुछ नहीं कहा बल्कि जब वह अपनी आजादी का प्रयोग करते हुए अश्लील शब्द बोल रहे थे, तब महिला वहां पर उपस्थित थी। वह लोग नहीं जानते कि यह एक गंभीर अपराध है और इसके लिए उन्हें जेल में बंद किया जाएगा।

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 78 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 509 की परिभाषा

यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उसके सामने अश्लील हरकत करेगा, उससे अश्लील शब्द बोलेगा, उसके सामने अश्लील फोटो, वीडियो दिखाएगा या अश्लील शब्दों द्वारा उसका अनादर करेगा वह व्यक्ति IPC की धारा 509 एवं BNS की धारा 78 के अंतर्गत दोषी होगा। 

मोहम्मद कासिम चिस्ती मामले मे एक आरोपी ने महिला को गाड़ी खाड़ी कर के उसके नाम से पुकारा और उसके बारे मे अपशब्द कहे जिससे उसकी लज्जा भंग हो गई, न्यायालय ने आरोपी को IPC की धारा 509 के अंतर्गत दोषी माना।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 78 or Indian Penal Code Section 509 Provision of punishment

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं, अतः अगर किसी महिला के साथ ये अपराध होता है तो वह इसकी एफआईआर डायरेक्ट थाने में दर्ज करवा सकती है, इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है अर्थात एफआईआर के बाद इनकी सुनाई न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा या पुलिस पर्याप्त साक्ष्य होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट से भी डायरेक्ट इस अपराध की शिकायत की जा सकती है। इस अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

यह अपराध शमनीय होते हैं अर्थात न्यायालय की आज्ञा से इस अपराध में आरोपी पीड़ित व्यक्ति से समझोता कर सकता है। डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।

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