Election Commission of India द्वारा भारत में निष्पक्ष लोकसभा चुनाव करवाने के लिए किसी भी क्षेत्र में 3 साल तक पदस्थ कर्मचारियों के ट्रांसफर करने के आदेश जारी किए गए थे। इस मामले में चुनाव आयोग ने अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के बाद पूरे भारत में शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण देखने को मिलेंगे।
चुनाव आयोग ने 3 साल वाले ट्रांसफर की पॉलिसी बदली
इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2024 को एक प्रेस नोट के माध्यम से सार्वजनिक सूचना दी गई है कि, भारत में ऐसे सभी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारी का स्थानांतरण करने के निर्देश दिए गए थे जिन्हें एक ही स्थान पर पदस्थ हुए 3 साल की अवधि पूरी हो चुकी है। निर्देशानुसार पूरे भारत में शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा गंभीरता पूर्वक देखने पर पता चला है कि कुछ राज्यों में प्रशासनिक अधिकारियों को इस संसदीय क्षेत्र के किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दिया गया है।
अधिकारियों के ट्रांसफर जिले के बाहर नहीं संसदीय क्षेत्र के बाहर करना है
इस प्रकार प्रशासनिक अधिकारी अथवा कर्मचारियों की पद स्थापना संसदीय क्षेत्र के भीतर बनी हुई है। इसके कारण चुनाव के प्रभावित होने की संभावना है। ऐसी किसी भी संभावना को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी स्थानांतरण नीति में संशोधन कर दिया है। नए नियमों के अनुसार, 3 साल पूरा करने वाले अधिकारियों को संसदीय क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित किया जाना है। यह नियम उन सभी लागू होंगे, जिनका हाल ही में चुनाव आयोग की पुरानी ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार ट्रांसफर किया जा चुका है।
यहां स्पष्ट किया गया है कि, संसदीय क्षेत्र के बाहर स्थानांतरण की शर्त, उन राज्यों अथवा केंद्र शासित राज्यों पर लागू नहीं होगी जहां पर पूरा राज्य केवल एक संसदीय क्षेत्र है।
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