मध्यप्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप एवं भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम योजना अंतर्गत विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर चने उपार्जन के लिए किसान पंजीयन 20 फरवरी से 10 मार्च 2024 तक किये जाएगें।
सभी अपना पृथक-पृथक पंजीयन करायेंगे
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग उप संचालक श्रीमति सुमन प्रसाद ने किसानों से अपील की है कि पंजीयन नि:शुल्क व्यवस्था के लिए स्वंय के मोबाईल नंबर, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्रों पर एवं पूर्व वर्ष की भांति सहकारी समितियों, एफपीओ. एवं एफपीसी शुल्क 50 रूपये के साथ एमपी ऑनलाईन कियोस्क एवं कॉमन सर्विस सेंटर पर लोक सेवा केन्द्रों एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साईबर कैफे पर भी कराये जा सकते है। कृषक भाई अपनी उपज का पंजीयन कराने से पहले आधार नंबर से बैंक खाता एवं मोबाईल नंबर को आवश्यक रूप से लिंक करा ले। किसान के परिवार में जिन सदस्यों के नाम भूमि होगी, वे सभी अपना पृथक-पृथक पंजीयन करायेंगे। किसान की भूमि यदि अन्य जिले में है तो उस जिले में पंजीयन कराया जायेगा। जिले में अलग-अलग स्थानों पर भूमि होने पर एक ही केन्द्र पर सभी भूमियों का पंजीयन होगा।
एमपी किसान एप में पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था
उन्होंने किसानों से अपील है कि चने उपार्जन के लिये 10 मार्च 2024 तक अनिवार्य रूप से पंजीयन कराये। निर्धारित समयावधि के पश्चात् पंजीयन किया जाना संभव नहीं होगा। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र, एमपी किसान एप में पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था एवं एमपी ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र, निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित सायबर कैफे में पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था 50 रूपये प्रति पंजीयन किया जाएगा।
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