MP NEWS - दो आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन बचाने, हाई कोर्ट ऑर्डर को चैलेंज की तैयारी

मध्य प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में प्रमोट किए गए दो अधिकारियों के प्रमोशन बचाने के लिए हाई कोर्ट के उसे ऑर्डर को चुनौती देने की तैयारी चल रही है, जिसमें हाई कोर्ट ने न केवल दोनों अधिकारियों की सीनियरिटी कम कर दी है बल्कि दोनों पर 25-25 हजार की कास्ट भी लगा दी है। इसके कारण दोनों अधिकारियों का भविष्य खतरे में आ गया है। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने पुलिस हेड क्वार्टर को निर्देशित किया है कि वह इस मामले में विद्वान वकीलों से बात करें और दोनों अधिकारियों को बचाने एवं हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने का हर संभव प्रयास करें। यहां उल्लेख कर देना शायद ठीक रहेगा की दोनों अधिकारियों की गृह विभाग मंत्रालय में काफी अच्छी पकड़ है। प्रमोशन विवाद में भी यही बात सामने आई थी।

मामला श्री राजेंद्र कुमार वर्मा आईपीएस विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन पुलिस विभाग एवं श्री अजय पांडे आईपीएस, श्री संजय अग्रवाल आईपीएस वाला है। याचिकाकर्ता पुलिस अधिकारी श्री राजेंद्र कुमार वर्मा ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को बताया कि, मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में तैनात पुलिस अधिकारी श्री अजय पांडे और जबलपुर के एडिशनल एसपी श्री संजय अग्रवाल को नियम विरुद्ध प्रमोशन दिया गया है। श्री राजेंद्र कुमार वर्मा ने दावा किया कि इस प्रमोशन पर उनका अधिकार था क्योंकि वह दोनों अधिकारियों से एक वर्ष सीनियर है। हाई कोर्ट में ट्रायल के दौरान याचिका दाखिल करने वाली पुलिस अधिकारी श्री राजेंद्र कुमार वर्मा की वरिष्ठता प्रमाणित हुई और यह भी साबित हुआ कि उनके दोनों जूनियर अधिकारियों ने नियम विरुद्ध प्रमोशन प्राप्त किया है। 

इस मामले में विद्वान न्यायाधीश जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने फैसला सुनाया। उन्होंने श्री अजय पांडे एवं श्री संजय अग्रवाल के प्रमोशन को निरस्त कर दिया। गृह विभाग मंत्रालय से जारी आदेश दिनांक 17 नवंबर 2016 को रद्द कर दिया, जिसके माध्यम से दोनों अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया था। इसके अलावा दोनों अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपए की कास्ट लगा दी और गृह विभाग के प्रमुख सचिव एवं डीजीपी को आदेश दिया है कि वह श्री राजेंद्र कुमार वर्मा को उनके वरिष्ठ के अनुसार प्रमोशन प्रदान करें।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश पढ़ने एवं डाउनलोड करने के लिए कृपया इस पैराग्राफ के अंत में उपलब्धि यूआरएल को कॉपी करके अपने ब्राउज़र में ओपन करें। 
https://mphc.gov.in/upload/jabalpur/MPHCJB/2022/WP/12845/WP_12845_2022_FinalOrder_18-Dec-2023.pdf 

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