MP BOARD NEWS - टीचर हो या कलेक्टर, परीक्षा केंद्र में मोबाइल मिला तो 10 साल जेल की सजा

Madhya Pradesh board off Secondary Education Bhopal द्वारा इस बार कक्षा 10 हाई स्कूल एवं कक्षा 12 हायर सेकेंडरी स्कूल की बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह की परीक्षा केंद्र में सभी प्रकार के कर्मचारी और अधिकारियों के लिए मोबाइल फोन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। यदि परीक्षा केंद्र के अंदर किसी के पास मोबाइल पाया जाता है तो उसे 10 साल जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। 

माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं

उल्लेखनीय है कि साल 2022 में हुई बोर्ड परीक्षा में मोबाइल फोन के माध्यम से ही पेपर लीक हुए थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को बड़ी बदनामी का सामना करना पड़ा। अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए इस बार मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक सहित किसी भी स्टाफ के पास मोबाइल पाया गया तो 10 साल की सजा होगी और मंडल के परीक्षा कार्य से उन्हें डिबार किया जाएगा। केंद्रों के बाहर लोहे की पेटी रखी जाएगी। इसमें मोबाइल को जमा करना होगा। परीक्षा केंद्रों से माशिमं को सूचना देने या परीक्षा की निगरानी करने के लिए मोबाइल के बदले वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। 

परीक्षा केंद्र में सूचनाओं का आदान-प्रदान कैसे होगा

इसमें लैंडलाइन फोन के उपयोग के साथ-साथ पोर्टल तैयार किया जा रहा है, ताकि परीक्षा केंद्रों से सूचनाओं का आदान-प्रदान हो सके। इसमें ईमेल के माध्यम से मंडल की पूरी कंट्रोलिंग होगी। साथ ही आफलाइन प्रक्रिया को बंद कर आनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बता दें, कि 10 वीं व 12 वीं के 16 विषयों के प्रश्नपत्र पिछले साल मोबाइल के उपयोग से बहुप्रसारित हो गए थे। इस कारण इस वर्ष कई कड़े कदम उठा ए जा रहे हैं। साल बोर्ड परीक्षा में करीब 17 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे।

मंडल में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा

मंडल में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। यहां पर हर जिले का प्रभारी बनाया जाएगा। सभी प्रभारी अपने-अपने जिले की निगरानी करेंगे। इस बार परीक्षा केंद्रों की किसी भी तरह की सूचना मंडल को जल्द मिलेगी।
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पिछले साल 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र वायरल होने का सबसे बड़ा कारण मोबाइल था। इस बार मोबाइल परीक्षा केंद्र के अंदर पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। मोबाइल पाए जाने पर दस साल की सजा होगी।
केडी त्रिपाठी,सचिव,माशिमं 

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