MP NEWS- नरोत्तम मिश्रा का निवेदन सुप्रीम कोर्ट द्वारा नामंजूर, चुनावी योग्यता पर सुनवाई की तारीख तय

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री एवं दतिया के विधायक श्री नरोत्तम मिश्रा के निवेदन को नामंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी चुनावी योग्यता वाले मामले में सुनवाई की तारीख तय कर दी है। श्री नरोत्तम मिश्रा चाहते थे कि इस मामले में विधानसभा चुनाव के बाद सुनवाई हो। 

मामला पेड न्यूज़ का है। भारत के निर्वाचन आयोग ने सन 2017 में डॉ नरोत्तम मिश्रा को इस मामले में दोषी पाया और चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, लेकिन वह चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चले गए थे। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने सन 2018 में चुनाव आयोग के फैसले को रद्द कर दिया था। चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की ओर से उनके वकील श्री आर्यमा सुंदरम ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया कि इस मामले में अब नवंबर महीने के बाद सुनवाई की जाए। 

विरोधी पक्ष के वकील श्री कपिल सिब्बल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि, मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले में सुनवाई अनिवार्य है। न्यायमूर्ति श्री अभय एस ओका और न्यायमूर्ति श्री पंकज मिथल की डबल बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवेदन को नामंजूर कर दिया और सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तारीख निर्धारित कर दी। 

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