मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के रजिस्ट्रेशन - MP NEWS

Bhopal Samachar
विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूट गये परिवारों को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में अपना आवास मिलेगा। इस योजना से 4 लाख 75 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। राज्य शासन ने योजना के हितग्राहियों के चयन करने संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं। हितग्राहियों से 17 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2023 तक आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे।

इन हितग्राहियों को मिलेगा योजना का लाभ

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में 3 लाख 78 हजार 662 उन परिवारों को लाभ मिलेगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास प्लस एप पोर्टल पर पंजीकृत हैं और जिनके आवेदन भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर स्वतः रिजेक्ट हो गये हैं। योजना का लाभ एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूटे एवं चिन्हित 97 हजार परिवार को भी मिलेगा। लाड़ली बहना आवास योजना में उन परिवारों को भी लाभ मिलेगा, जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है और जिन्हें केन्द्र अथवा राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

इन्हें भी मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में वे परिवार शामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है अथवा दो से कम कमरों वाले कच्चे मकानों में निवासरत हो, मोटरयुक्त चौपहिया वाहन स्वामी नहीं हो या जिनके परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में नहीं हो, उसकी मासिक आय 12000 या कम हो। साथ ही परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं हो और 2.5 एकड़ या इससे कम सिंचित भूमि हो अथवा 5 एकड़ से कम असिंचित कृषि भूमि हो।

मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के फॉर्म कहां जमा होंगे

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के आवेदन जनपद पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये जायेंगे। आवास योजना में निर्धारित पात्रता रखने वाले ऐसे हितग्राही ग्राम पंचायत द्वारा प्रदाय किये गये आवेदन-पत्र में सभी बिन्दुओं की जानकारी भरकर फार्म ग्राम पंचायत में जमा करायेंगे। सचिव / ग्राम रोजगार सहायक द्वारा उन्हें आवेदन की पावती दी जायेगी। आवेदन-पत्र के साथ समग्र आईडी, आधार नम्बर, बैंक खाता क्रमांक, जॉब कार्ड (अगर उपलब्ध है), लाड़ली बहना का पंजीयन क्रमांक (केवल लाड़ली बहना योजना के हितग्राहियों के लिये), की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति जमा करना होगा।

जनपद पंचायत में पंजीयन, जिला पंचायत में स्वीकृति

ग्राम पंचायत में प्राप्त होने वाले सभी आवेदन-पत्रों की सूची प्रतिदिन एक्सल शीट में जनपद पंचायत को भेजी जायेगी। जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों से प्राप्त होने वाले सभी आवेदन-पत्रों को pmayg.nic.in पोर्टल पर लॉगिन कर "मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना" में हितग्राहियों को पंजीकृत किया जायेगा।

आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाने की अंतिम तारीख के एक सप्ताह में सीईओ जनपद पंचायत द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों की पंचायतवार सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजी जायेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, पंचायतवार प्राप्त सूची का परीक्षण करायेंगे। परीक्षण के बाद पात्र हितग्राहियों की ग्राम पंचायत/जनपद पंचायतवार जानकारी (सूची) राज्य शासन को प्रेषित करेंगे एवं राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त होने पर हितग्राहियों के आवास स्वीकृति की कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा की जायेगी। 

यदि कोई रिश्वत मांगे तो क्या करें - भोपाल समाचार की सलाह

मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत कराने के बदले में, या रजिस्ट्रेशन के बदले में कोई रिश्वत की मांग करता है तो सबसे पहले उससे मोबाइल फोन पर बात करें और वह बातचीत रिकॉर्ड कर ले। फोन कॉल के दौरान अपना नाम एवं परिचय बताएं और रिश्वत मांगने वाले व्यक्ति का नाम एवं उसका पदनाम भी बोलें ताकि रिकॉर्ड हो जाए। इसके बाद यह भी संभव हो सकता है तो कोई वीडियो रिकॉर्ड करें। इसे वायरल करने की जरूरत नहीं है बल्कि लोकायुक्त पुलिस शिकायत करें। वह तत्काल कार्रवाई करेंगे और रिश्वतखोर कर्मचारी अथवा अधिकारी को गिरफ्तार करेंगे। 

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