भारत की वह सभी नागरिक जिन्होंने किसी भी बैंक अथवा फाइनेंस कंपनी से होम लोन लिया हुआ है अथवा होम लोन प्लान कर रहे हैं, यह समाचार उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन के मामलों के निपटारे के लिए, और लोन लेने वाले नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए नियमों में संशोधन किया है।
बैंक वाले खाता धारक को परेशान नहीं कर पाएंगे
प्रॉपर्टी पर लोन के मामले में बैंक द्वारा प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्री आदि अपने पास गिरवी रख ली जाती है। अक्सर देखा गया है कि लोन चुकता हो जाने के बाद भी कुछ फाइनेंस कंपनियां और बैंक के कर्मचारी अधिकारी ओरिजिनल रजिस्ट्री ऑफिस नहीं करते। खाताधारक को परेशान किया जाता है। इसके अलावा यदि लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फाइनेंस कंपनी अथवा बैंक द्वारा उसके उत्तराधिकारी से किस्तों की वसूली तो की जाती है परंतु गिरवी रखे गए डाक्यूमेंट्स वापस करते समय, परेशान किया जाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने नवीन गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि, लोन चुकता हो जाने की स्थिति में 30 दिवस के भीतर सभी कागजात वापस करने होंगे अन्यथा खाताधारकों 5000 प्रतिदिन का जुर्माना अदा करना होगा। यह जुर्माना भी मात्र 30 दिवस तक अदा किया जा सकता है, अर्थात जुर्माना अदा करने की शर्त पर बैंक अथवा फाइनेंस कंपनी द्वारा दस्तावेजों को अनिश्चितकाल तक अपने पास नहीं रखा जा सकता।
यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यदि खाताधारक को अपने प्रॉपर्टी के डाक्यूमेंट्स के डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट प्राप्त करने की आवश्यकता है तो बैंक उसकी सहायता करेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशित किया है कि यदि लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी को सभी दस्तावेज वापस किए जाएंगे।
✔ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। ✔ यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। ✔ यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।