ONLINE NEWS ACT के विरोध में फेसबुक पर समाचार बंद, पढ़िए कंपनी, पत्रकार और सरकार की दलील

Bhopal Samachar
दुनिया भर में विषम परिस्थितियों से जूझ रही पत्रकारिता के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया की तरह कनाडा ने भी ऑनलाइन समाचार अधिनियम लागू कर दिया है। इसके विरोध में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर समाचार शेयर करने की सुविधा बंद कर दी गई है। सरकार पत्रकारों के समर्थन में खड़ी है। पत्रकारों का कहना है कि, सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने के कारण उनके सब्सक्रिप्शन पर बड़ा असर पड़ा है और वह गंभीर वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे हैं। 

ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट- पत्रकारों का पक्ष पढ़िए

मीडिया हाउस यानी पत्रकारों का कहना है कि, उनके समाचार फ्री में शेयर कर दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पर कई अकाउंट ऐसे हैं जो नियमित रूप से समाचार शेयर करते हैं। इसका सीधा असर उनके सब्सक्रिप्शन पर पड़ा है। पूरी इंडस्ट्री गंभीर वित्तीय समस्याओं से जूझ रही है। पिछले कुछ सालों में कई मीडिया हाउस बंद हो गए हैं। पत्रकार चाहते हैं कि यदि उनकी कोई खबर सोशल मीडिया पर शेयर की जाए तो उस खबर के साथ प्रसारित किए गए विज्ञापन की कमाई का एक हिस्सा उन्हें भी मिलना चाहिए। 

ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट- सोशल मीडिया कंपनियों का पक्ष पढ़िए 

इस अधिनियम पर सबसे पहला रिएक्शन फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी बेटा ने दिया है। उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खबरें शेयर करने के विकल्प को बंद कर दिया है। मेटा का कहना है कि उसके प्लेटफॉर्म पर खबरों को शेयर करने से मीडिया हाउस को फायदा होता है। उन्हें नए-नए पाठक मिलते हैं और उनकी खबरों की पहुंच ग्लोबली होती है। ऐसे में अतिरिक्त पैसे देने का कोई तर्क नहीं है।

ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट- सरकार का पक्ष पढ़िए 

सरकार इस तर्क से सहमत है कि, लोगों को यदि फ्री में समाचार मिलेंगे तो वह उसके लिए भुगतान नहीं करेंगे। यदि मीडिया हाउस को धन नहीं मिलेगा तो वह अपने स्टाफ और पत्रकारों को वेतन नहीं देगा। इस प्रकार समाचार संस्थानों का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा और अप्रशिक्षित एवं अयोग्य लोग पत्रकारिता करने लगेंगे। यह समाज के लिए घातक होगा। हानिकारक समाचारों पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार का मानना है कि इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद, अखबारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रति वर्ष लगभग $330 मिलियन यानी करीब 2,719 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं। 

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