MP NEWS- फर्जी मार्कशीट वाली महिला शिक्षक का डिमोशन लेकिन FIR नहीं, DEO की भूमिका संदिग्ध

मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक महिला शिक्षक द्वारा प्रमोशन प्राप्त करने के लिए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की फर्जी मार्कशीट का प्रयोग किया गया। जांच के दौरान अपराध सत्य पाया गया। इसके आधार पर महिला शिक्षक का डिमोशन कर दिया गया लेकिन ना तो जिला शिक्षा अधिकारी ने और ना ही अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की ओर से महिला शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। 

शिकायत के आधार पर जांच हुई थी, विभागीय प्रक्रिया में नहीं पकड़ा

डॉ रामकुमार स्वर्णकार संचालक संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 23 अगस्त 2023 में लिखा है कि, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरही जिला कटनी मे पदस्थ माध्यमिक शिक्षिका मीना कोरी के संबध मे जिला शिक्षा अधिकारी कटनी को यह शिकायत प्राप्त हुई कि इनके द्वारा बी.ए. की गलत अंक सूची लगाकर पदोन्नति प्राप्त की गई है। प्राप्त शिकायत के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी कटनी द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बडवारा से प्रकरण की जांच कराई गई जिसमे जांचकर्ता अधिकारी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि सहायक रजिस्ट्रार (परीक्षा) अवधेश प्रताप सिहं विश्वविद्यालय के द्वारा श्रीमती मीना कोरी की बी.ए. की अंक सूची अभिलेख के अनुसार सही नही पाई गई। 

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बडवारा की जांच के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी कटनी के द्वारा श्रीमती मीना कोरी माध्यमिक शिक्षक शा.क.उ.मा.वि. बरही जिला कटनी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सतर्कता / कटनी / 2023 / 2540 जबलपुर दिनांक 11/07/2023 के द्वारा श्रीमती मीना कोरी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद / उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था किंतु श्रीमती मीना कोरी द्वारा अपना प्रतिवाद / उत्तर प्रस्तुत नही किया गया इसके उपरांत श्रीमती मीना कोरी को एक और अवसर प्रदान करते हुये कार्यालयीन पत्र कमांक / सतर्कता / कटनी / 2023/3135 जबलपुर दिनांक 14/08/2023 के द्वारा दिनांक 17/08/2023 को अपरान्ह 03.00 बजे समक्ष मे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु दस्तावेज सहित उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया किंतु पुनः श्रीमती मीना कोरी उपस्थित नही हुई। 

जांच में दस्तावेज की कूट रचना और शासन को धोखा देना पाया गया

इससे यह स्पष्ट होता है कि श्रीमती मीना कोरी अपना पक्ष प्रस्तुत ही नही करना चाहती है जबकि न्याय के नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराये गये किंतु उन्होने अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया। श्रीमती मीना कोरी को कार्यालय नगर परिसर बरही जिला कटनी के आदेश कमांक / 1318 / न.प./ 2013 / बरही के द्वारा प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी। श्रीमती मीना कोरी के संबध मे की गई जांच एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव तथा उपलब्ध अभिलेखो के समग्र मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि श्रीमती मीना कोरी के द्वारा प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदोन्नति पाने हेतु नियम विरूद्ध कार्यवाही करते हुये अपने पक्ष मे गलत अंक सूची का सहारा लेकर पदोन्नति प्राप्त की। 

कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की, सिर्फ प्रमोशन वापस लिया

अतः प्रकरण के समस्त मूल्यांकन के आधार पर प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के पद पर गलत अंकसूची प्रस्तुत कर पदोन्नति को जो लाभ पाया है, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने योग्य मानते हुये एतद द्वारा निरस्त किया जाता है एवं श्रीमती मीना कोरी को माध्यमिक शिक्षक से प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदावनत करते हुये उनकी वर्तमान कार्यरत संस्था मे ही रिक्त प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ किया जाता है एवं यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।

सिर्फ एक सवाल- FIR कौन दर्ज कर आएगा

अपर संचालक, लोक शिक्षण संभाग जबलपुर के उपरोक्त आदेश से एक बात स्पष्ट है कि, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की अंकसूची की कूट रचना की गई और फर्जी दस्तावेज का शासकीय प्रक्रिया में उपयोग करते हुए पदोन्नति का लाभ प्राप्त किया गया है। 
  • एक तरफ यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट बनाई गई है। 
  • दूसरी तरफ शासन को धोखा दिया गया है। 
इसके बावजूद महिला शिक्षक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गई। जो रैकेट यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट बनाने का काम कर रहा है, उस तक पहुंचने का प्रयास भी नहीं किया गया। ऐसा क्यों?  

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