भारत सरकार के केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा समस्त केंद्रीय सेवा के अधिकारियों यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इत्यादि को निर्देशित किया गया है कि वह किसी भी निजी संस्था से मिलने वाले सम्मान को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक की शासन स्तर से इसकी अनुमति नहीं दी जाती।
ब्यूरोक्रेट्स की सम्मान स्वीकार करने की स्वतंत्रता समाप्त
भारत में ब्यूरोक्रेट्स को बड़े पैमाने पर निजी कंपनियों और संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जाता है। कई प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं परंतु केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के बाद यह स्वतंत्रता समाप्त हो गई है। स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि जब तक शासन स्तर से मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले किसी भी प्रकार के सम्मान, पुरस्कार अथवा अवार्ड आदि को स्वीकार नहीं कर सकते।
दिशानिर्देशों में यह भी बताया है कि, शासन स्तर से अनुमति मिल जाने के बाद भी सम्मान अथवा पुरस्कार आदि में किसी भी प्रकार की धनराशि अथवा अन्य किसी भी प्रकार की सुविधा स्वीकार नहीं कर सकते। केवल प्रतीकात्मक सम्मान स्वीकार कर सकेंगे। भारत के किसी भी राज्य में भारतीय सेवा के अधिकारियों को अपने विभाग के सचिव से अनुमति लेनी होगी और विभाग के सचिव को मुख्य सचिव से अनुमति लेनी होगी।
✔ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। ✔ यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। ✔ यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।