भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसी के साथ खाताधारकों की निकासी पर प्रतिबंध लागू हो गया है। यानी इस बैंक के खाता धारक अपना पैसा अपने खाते से वापस नहीं निकाल पाएंगे। आरबीआई ने इसके लिए एक लिमिट निर्धारित कर दी है।
यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिजनौर का लाइसेंस रद्द
भारतीय रिजर्व बैंक ने नगीना के बिजनौर के यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की कैपेसिटी न होने की वजह से आरबीआई ने यह फैसला लिया है। इसके लिए बैंक ने को-ऑपरेटिव कमिश्नर और रजिस्ट्रार को यह आदेश दिया है। इसी के साथ आरबीआई ने एक लिक्विडेटर भी इसके लिए नियुक्त किया गया है।
बैंकिंग विनियम अधिनियम
कल से यानी कि 19 जुलाई 2023 से यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में कोई भी काम नहीं होगा। ये कारोबार के लिए बंद हो गया है। इस बैंक में अब ना ही पैसे जमा होंगे और ना ही कैश विड्रॉ होगा। यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंकिंग विनियम अधिनियम 22(3) (A), 22(3) B, 22 (3) C, 22 (3) (D) और 22 (3E) की आवश्यकताओं का पालन नहीं कर पाई। इस वजह से केंद्रीय बैंक ने यह फैसला लिया है।
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