Madhya Pradesh government employees pensioners news
मध्यप्रदेश शासन, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त मप्र ग्वालियर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार पटवारी चयन परीक्षा-2023 में चयनित उम्मीदवारों के प्रशिक्षण जिला स्तर पर आयोजित होना है।
प्रशिक्षण अवधि चार माह के लिए प्रशिक्षक विषय मप्र भू-राजस्व संहिता 1959 एवं अन्य अधिनियम व नियम, भू-अभिलेख एवं उससे संबंधित विषय, पटवारी के कर्तव्यों से संबंधित अन्य विभागीय विषय के प्रशिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, राजस्व निरीक्षक आदि की सेवाएं ली जानी है। प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रशिक्षक की आयु 65 वर्ष से अधिक न हो। प्रशिक्षकों को अधिकतम मानदेय 200 रुपए प्रति लेक्चर (55 मिनट का सत्र) देय होगा, परन्तु प्रत्येक दिवस हेतु अधिकतम मानदेय 800 रुपए देय होगा।
उक्त सूचना के प्रकाशित होने के सात दिवस के अंदर सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, राजस्व निरीक्षक जिस विषय में प्रशिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं, अपने स्थानीय जिला कलेक्टर कार्यालय भू-अभिलेख शाखा में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
उक्त पद आवश्यकतानुसार प्रशिक्षक के रूप में विशुद्ध रूप से अनुबंध होगा। किसी भी परिस्थिति में नियमित नियुक्ति के बारे में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। बिना किसी सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी। यात्रा भत्ता/अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा। शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे। प्रशिक्षकों की सेवा क्रय के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
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