MP NEWS- सागर सीएमएचओ और सिविल सर्जन के खिलाफ हाई कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी

Bhopal Samachar
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जबलपुर
। मध्य प्रदेश के सागर जिले की सीएमएचओ सागर ममता तिमोरी, सिविल सर्जन श्रीमति ज्योति चौहान तथा आउट सोर्सिंग कम्पनी का ठेकेदार धर्मवीर सेंगर के खिलाफ उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर से कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट मामले में नोटिस जारी किए गए हैं। मामला, हाई कोर्ट द्वारा स्टे आर्डर जारी कर देने के बावजूद सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देने का है।

स्वास्थ्य विभाग सागर में लेबर कोर्ट के स्टे आर्डर का पालन नहीं हुआ

जिला चिकत्सालय सागर में विगत 15 वर्षो से दैनिक वेतन पर कार्यरत सफाई कर्मियों द्वारा श्रम न्यायलय सागर में क्लासिफिकेशन हेतु 10 सफाई कर्मचारियों ने मुकदमा दायर किया गया था। श्रम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था परंतु सीएमएचओ ने स्थगन आदेश का उल्लंघन करते हुए उनकी सेवाएं आउट सोर्स कंपनी को सौंप दी। इस आदेश से विचलित होकर कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की।

हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया तो कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया

सफाई कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने हाईकोर्ट में याचिका क्रमांक 24692/2022 के माध्यम से चुनौती दी गई। याचिका की सुनवाई दिनांक 7 नवंबर 2022 को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा समस्त याचिकाकर्ता कर्मचारियों की सेवाएं यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश जारी किया गया तथा स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव सहित सभी संबंधित को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। 

सागर में हाईकोर्ट की शरण लेने वाले सफाई कर्मचारियों को पीटा

जैसे ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन को हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस मिला। नाराज होकर उन्होंने याचिकाकर्ता सफाई कर्मचारियों को अपने ऑफिस में बुलाया और मौखिक रूप से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सीएमएचओ द्वारा ठेकेदार धर्मवीर के माध्यम से उनके साथ मारपीट की गई। सागर के सिविल लाइन थाने में सफाई कर्मचारियों ने घटना की शिकायत की परंतु थानेदार ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया। 

हाई कोर्ट की अवमानना मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी

उच्च न्यायालय में सफाई कर्मचारियों के अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा अवमानना याचिका क्रमांक CONC /465/2023 दाखिल की गई। कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के मामले में आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश, जस्टिस नंदिता दुबे की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई एवं सीएमएचओ सागर ममता तिमोरी, सिविल सर्जन श्रीमति ज्योति चौहान तथा आउट सोर्सिंग कम्पनी का ठेकेदार धर्मवीर सेंगर को नोटिस जारी किए गए। उच्च न्यायालय ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। 

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