मध्यप्रदेश में पीड़ित महिलाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम- MP NEWS

भोपाल।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना में ऐसी विपत्तिग्रस्त, पीड़ित महिलाओं को आर्थिक उन्नयन हेतु अग्रांकित रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथैरेपी, आया/दाई/वार्ड परिचर, ब्यूटीशियन, हॉस्पिटालिटी, शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट कार्स, आईटीआई/पॉलिटेक्निक कोर्स/कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग एंड असिस्टेंट, होटल/इवेंट मैनेजमेंट, प्रयोगशाला सहायक, डीएड/बीएड (सिर्फ शासकीय संस्थान से) आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

मध्यप्रदेश में किस प्रकार की महिलाओं को सरकारी सहायता प्राप्त होती है

बैतूल के जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री गौतम अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजनांतर्गत विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/निराश्रित/बलात्कार पीडि़त/ देह व्यापार से बचाई गई/एसिड विक्टिम (तेजाब पीडि़त)/दहेज प्रताडि़त/अग्नि पीडि़त/सामाजिक कुरीतियों का शिकार/अविवाहित माताएं/जेल से रिहा महिला/ आश्रयगृह, बालिकागृह, अनुरक्षण गृह में निवासरत महिला या बालिका को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

महिला/बालिका की आयु 18-45 वर्ष एवं स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं एवं उससे अधिक की परीक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची अनिवार्य है। आवेदन में स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, परित्यक्ता/विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र, आश्रयगृह, अनुरक्षणगृह, बालिका गृह में निवास करने वाली महिला/बालिका को संस्था की ओर से अनुशंसा पत्र, समग्र आईडी, आधार कार्ड, मतदाता फोटो परिचय पत्र, परिवार के मुखिया का सहमति पत्र संलग्न करना होगा।

इच्छुक आवेदिकाएं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर आवश्यक जानकारी भरकर कार्यालयीन समय में 20 दिसंबर 2022 तक कार्यालय में जमा कर सकती हैं।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !