हाई कोर्ट में नरसिंहपुर कलेक्टर प्रतीक्षा करते रहे, बयान दर्ज नहीं हुए- JABALPUR NEWS

Bhopal Samachar
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जबलपुर
। बरगी विधानसभा चुनाव 2018 जितेंद्र अवस्थी की याचिका मामले में जबलपुर के तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी श्री रोहित सिंह आदेशानुसार हाईकोर्ट में अपने बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित हुए परंतु उनके बयान रिकॉर्ड नहीं हो सके। कोर्ट ने उन्हें अगले सप्ताह बुलाया है।

कलेक्टर रोहित सिंह को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया गया था

इससे पूर्व चुनाव याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी जितेंद्र अवस्थी ने तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी और वर्तमान एडीशनल कलेक्टर नम: शिवाय अरजरिया की गवाही प्रक्रिया के दौरान कलेक्टर नरसिंहपुर रोहित सिंह की मौजूदगी पर ओपन कोर्ट में आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की एकलपीठ ने आपत्ति को मंजूर करते हुए अरजरिया की गवाही रिकार्ड होने तक कलेक्टर सिंह को कोर्ट रूम से बाहर जाकर प्रतीक्षा करने की व्यवस्था दे दी गई। 

एडिशनल कलेक्टर ने कहा- सीडी और डाक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी नहीं

इसके बाद एडिशनल कलेक्टर नमः शिवाय अरजरिया की गवाही कोर्ट में दर्ज की गई। अपने बयान में अरजरिया ने स्वीकार किया कि आरटीआइ के तहत चुनाव याचिकाकर्ता को पूर्व में सीडी सहित जो दस्तावेज सौंपे गए हैं, वे पूर्णत: सही हैं, उनकी सत्यता निर्विवाद है। अरजरिया ने इस बात को पूर्व में भी स्वीकार कर चुके थे कि जो सीडी और दस्तावेज दिए गए हैं, उनमें कोई कांट-छांट नहीं की गई है। 

हाईकोर्ट में नायब तहसीलदार प्रीति नागेश के बयान दर्ज

इस बयान को रिकार्ड पर लेने के साथ हाई कोर्ट ने चुनाव याचिकाकर्ता को निर्देश दिए थे कि वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत मूल दस्तावेजों के साथ आवेदन पेश करें। शुक्रवार को अरजरिया के बाद भोपाल से आईं नायब तहसीलदार व तत्कालील सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रीति नागेश का बयान भी दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने अरजरिया के बयान का समर्थन करने हुए गवाही पूर्ण की।

मामला क्या है संक्षिप्त में:-

यह मामला बरगी विधानसभा चुनाव से संबंधित है। चुनाव याचिकाकर्ता जितेंद्र अवस्थी 2018 के विधानसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अंतिम तिथि को नामांकन पत्र भरने के लिए जबलपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। रिटर्निंग आफिसर ने उनका नामांकन फॉर्म स्वीकार नहीं किया और पुलिस की मदद से कलेक्टर ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। इसकी वजह से वे नामांकन पत्र नहीं भर पाए थे। इसके बाद आईटीआई के तहत उन्होंने उक्त घटना की वीडियो-सीडी व अन्य दस्तावेज प्राप्त किए।
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