मध्यप्रदेश सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारी- न्यूनतम वेतन दर कलेक्टर रेट 2022-23 घोषित - MP karmchari news

Bhopal Samachar
भोपाल।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अविनाश लवानिया ने श्रमायुक्त मप्र शासन इंदौर के आदेश के परिपालन में भोपाल जिले के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये 01 अप्रैल 22 से 30 सितम्बर 22 तक की अवधि के लिए दैनिक वेतन की नई दरें निर्धारित की हैं। इन दरों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है। वेतन की नई दरें पूरे मध्यप्रदेश में सरकारी एवं प्राइवेट सभी प्रकार के कर्मचारियों एवं मजदूरों पर लागू होंगी। 

मध्यप्रदेश में मजदूरी की दरें, कलेक्टर रेट 2022

अकुशल कर्मचारियों के लिये न्यूनतम मूल वेतन 6500.00 रूपये (प्रतिदिन 216.66), परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 2625 रूपये (प्रतिदिन 87.50) इस प्रकार कुल प्रतिमाह 9125.00 रूपये (प्रतिदिन 304.16) निर्धारित किया गया है।
अर्ध्दकुशल के लिये न्यूनतम मूल वेतन प्रतिमाह 7057.00 रूपये (प्रतिदिन 235.23), परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 2925.00 रूपये (प्रतिदिन 97.50) इस प्रकार कुल वेतन 9982.00 रूपये (प्रतिदिन 332.73 रुपए)। 
इसी प्रकार कुशल के लिये न्यूनतम मूल वेतन 8435.00 रूपये (प्रतिदिन 281.16) तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 2925.00 (प्रतिदिन 281.50) इस प्रकार प्रतिमाह 11360.00 रूपये (प्रतिदिन 378.67 रुपए) कुल वेतन देय होगा। 
उच्च कुशल के लिये प्रतिमाह 9735.00 रूपये न्यूनतम मूल वेतन तथा 2925.00 रूपये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सहित कुल 12660.00 रूपये (प्रतिदिन 422 रुपए) कुल वेतन देय होगा।

collector rate mp 2022-23 bhopal

मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउंड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र अनुसार 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णाकिंत किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड दिया जायेगा। 
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