भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट पिटीशन कमांक 728/2015, दिनांक 19.10.2021 को जारी आदेश के परिपालन में दीपावली त्यौहार के दौरान पटाखों से संबंधित गतिविधियां प्रतिबंधित की गयी हैं। भारत के सभी क्षेत्रों में इनका अनिवार्यत: पालन किये जाने हेतु सभी कलेक्टरों/जिलाधिकारियों/डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जा रहे हैं। स्पष्ट किया गया है कि सभी थानों के टीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे।
supreme court guidelines on diwali crackers 2021 -
पटाखे जिनमें निर्माण में बेरियम साल्ट, एंटीमनी, लिथियम, मर्करी, आर्सेनिक, लेड, स्टोनटियम क्रोमेट का उपयोग किया गया हो।
लड़ी (जुड़े हुये पटाखें) में बने पटाखें।
पटाखें जिनकी तीव्रता विस्फोट स्थल से 04 मीटर की दूरी पर 125 डेसीबल से अधिक न हो।
पटाखों का ई-कॉमर्स कंपनियों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाईन विक्रय तथा गैरलाईसेंसी विक्रय।
घोषित शांत क्षेत्र के भीतर 100 मीटर दूरी तक।
रात्रि 8.00 बजे से पहले तथा रात्रि 10.00 बजे के बाद पटाखें चलाना।
पटाखों के जलने के उपरांत बचे हुये कागज के टुकड़े एवं अधजली बारूद के संपर्क में आने से पशुओं एवं बच्चों के दुर्घटनाग्रस्त रहने की संभवना रहती है अतः पटाखो को जलाने के उपरांत बचे हुये कचरे पर पृथक स्थान पर एकत्रित किया जाये तथा नगरपालिका के कर्मचारियों का सौंपा जाये। नगरपालिका इस संग्रहित कचरे को पृथक से एकत्रीकरण कर उसका अपदहन सुनिश्चित करें।