शिवराज सरकार ने आरक्षण के नाम पर अतिथि शिक्षकों के भविष्य से खिलवाड़ किया है - Khula Khat

Bhopal Samachar
तरूणेन्द्र कुमार मिश्रा
। मध्यप्रदेश शैक्षणिक संवर्ग नियमावली 2018 में नियम 11/7/ख प्रवर्ग/ subcategory wise आरक्षण के अंतर्गत महिला, भूतपूर्व सैनिक,दिव्यांग और अतिथि शिक्षक को रखा गया हैं। किन्तु बिंदु चार में अतिथि शिक्षक के नियम को परिभाषित करते हुए षड़यंत्र पूर्वक अतिथि शिक्षक वर्ग लिखा गया है जिससे यह आरक्षण reservation को परिभाषित नही करता अपितु यह quota, अंश, भाग या  हिस्सा कहलाता है।

2) नियम 11/7/ख "रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए आरक्षण निम्नानुसार रहेगा" और इसके अधीन नियम 11/7/ख/तीन तक यह तदनुसार है भी, लेकिन बड़ी चतुराई से नियम11/7/ख/चार में यह लिखते हुए कि शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी आरक्षण को रिक्त पदों के लिए न देकर रिक्तियों के लिए दिया गया है, चूंकि अभ्यर्थी रिक्तयों के विरुद्ध आवेदन नहीं करता बल्कि रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन करता है अतः नियम 11/7/ख/चार में निर्दिष्ट रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी आरक्षण को परिभाषित नहीं करता अपितु 25% रिक्तियों का विभाजन करके अतिथि शिक्षकों को प्रथक करता है ।

3) 11/7/ख/ का नियम प्रवर्गवार/subcategory wise आरक्षण के नियम निर्देशित करता है इसलिए नियम 11/7/ख के अधीन नियम (चार)अवैध और फर्जी है क्योंकि यह आरक्षण नहीं वल्कि मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत सम्पूर्ण अतिथि शिक्षक वर्ग को रिक्तियों का निर्धारित कोटा है । और इसे नियम 11/7/ख के अंतर्गत जोड़ दिया गया ताकि ऐसे अभ्यर्थियों को जो अतिथि शिक्षकों के रूप में सरकारी विद्यालयों में पू्र्व से ही रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत थे उन्हें बेवकूफ बनाया जा सके और इस बंधनकारी कोटे को दुनिया प्रवर्गवार या sub category wise या क्षैतिज या horizontal reservation समझती रहे और माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह किया जा सके। 

4) फर्जी नियमों के सहारे जालसाजी करने का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका बल्कि शिक्षक भर्ती के लिए जारी की गई रूल बुक में यह अपने चरम पर पहुंच गया इसके नियम 3 . शिक्षकों के नियोजन में आरक्षण के अंतर्गत नियम 3.a में 25% पदों पर अतिथि शिक्षक की भर्ती की जाएगी नियम 3.b शेष 75% पद अन्य अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे का अर्थ यह है की पहले अतिथि शिक्षकों की मेरिट बनाई जाएगी अर्थात खुली भर्ती में मेरिट में मेरिट में आने वाले अतिथि शिक्षकों को जबरन अतिथि शिक्षकों के कोटे में डाला जाएगा जबकी शैक्षणिक संवर्ग नियम 2018 के 11/7/ख/चार में अतिथि शिक्षक को प्रवर्ग आरक्षण /subcategory reservation के अंतर्गत रखा गया है जो को अवैध और कूट रचित है। 

5)  भर्ती नियम 4 में अतिथि शिक्षकों के शिक्षण प्रशिक्षण एवं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी नियम निर्दिष्ट किए गए हैं किन्तु नियम के शीर्षक में मोटे अक्षरों से रिक्त पदों में से 25% पदों हेतु अतिथि शिक्षकों का आरक्षण का गलत शीर्षक षड़यंत्र पूर्वक लिख दिया गया जो यह प्रमाणित करता है अतिथि शिक्षकों के साथ जानबूझ कर छल किया गया है और यह प्रयास किया गया है कि अंतिम क्षण तक कोई भी इस षड्यंत्र को समझने विफल रहे और अतिथि शिक्षकों के संबंध दिये गये अवैध और फर्जी नियमों से ध्यान भटकाया जा सके फलस्वरूप पूरे जनमानस में यह प्रचारित हो गया की सरकार ने अतिथि शिक्षकों को 25% आरक्षण दिया है जबकि यह सरासर झूठ है ।

6) भर्ती नियम 7 में आवेदन पत्र प्रेशित करते समय अतिथि शिक्षकों के लिए कार्य अनुभव का उल्लेख अनिवार्य किया गया है लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि तक जो आवेदक  3 वर्ष  का कार्यानुभव नहीं रखते थे उन्हें भी भर्ती के लिये सत्यापित किया गया है।

7)  भर्ती नियम 8.2 में अतिथि शिक्षकों के 25% और खुली भर्ती के लिए प्रथक प्रथक मेरिट सूची बनाने के निर्देश दिए हैं अर्थात खुली भर्ती की मेरिट में होने पर भी अतिथि शिक्षक को खुली भर्ती में चयनित होने की पात्रता नहीं होगी उसे जबरदस्ती अतिथि शिक्षक के कोटे में जाना होगा और निचले निचले क्रम के अतिथि शिक्षक के अभ्यर्थियों को खुली भर्ती में अन्य अभ्यर्थियों के साथ  उन्हें अपने कार्य अनुभव का कोई लाभ दिये वगैर प्रतिस्पर्धी बना दिया गया। इस प्रकार आरक्षण के नाम पर दिये गए कोटे से वास्तव में अतिथि शिक्षक को कोई लाभ नहीं हुआ अपितु खुली भर्ती की टॉप मेरिट से अतिथि शिक्षक को वंचित कर दिया गया। 

8) सरल भाषा में कुल 10 पदों में 3 पद अतिथि शिक्षकों को और 7 पद अन्य अभ्यर्थियों मे विभाजित किए गए हैं  उपरोक्त दोनों विभाजन में कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन और सब कैटेगरी वाइज रिज़र्वेशन लागू होंगे फलस्वरूप अतिथि शिक्षक के लिए विभाजित किए गए 3 पद बिना विभाजन के ही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अंकसूची में पहले से ही वरीयता क्रम में हैं दोनों विभागों में अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची में कुछ अंतर हो सकते हैं लेकिन लेकिन आरक्षित वर्ग की मेरिट में अतिथि शिक्षक खुली भर्ती में ही चयनित हो गए हैं 

9)  यदि 25% और 75% पदों की अलग-अलग भर्ती करने के स्थान पर 100% पदों की एक साथ वर्ग वार प्रवर्ग वार सूची तैयार की जाती तब  भी बहुत थोड़े अंतरों के साथ 25% अतिथि शिक्षक चयनित हो रहे हैं 

इस प्रकार साजिश पूर्वक यह आकलन करते हुए कि कुल पदों के विरुद्ध 25% प्रतिशत अतिथि शिक्षक स्वत: ही चयनित हो जाएंगे 
A.कूट रचित फर्जी नियम बनाकर अतिथि शिक्षकों को 25% पद विभाजित करके अपनी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लघंन किया है क्योंकि सामान्य प्रतियोगिता में एक वर्ग विशेष के रूप में पूर्व से कार्य कर रहे अतिथि शिक्षकों को भाग लेने से रोक दिया गया है 
B. पूर्वाग्रह पूर्वक आकलन के आधार पर भर्ती किये जाने पदों के विरुद्ध जितने अतिथि शिक्षक सामान्य प्रतियोगी के रूप में स्वत: ही चयनित हो जाएंगे उतने पदों के विभाजन कर दिया गया और इस नियम शैक्षणिक संवर्ग की नियमावली 11/7/ख/4 के रूप में उस विषय में सम्मिलित किया जो subcategory के रिजर्वेशन की व्यवस्था करता है जो एक गंभीर आपराधिक कृत्य है, किसी भी हालत में यह विभाजन आरक्षण की शक्ल ना लेने पाए भर्ती के नियम 3 और 8 के अन्तर्गत इसके लिए पूरा जोर लगा दिया गया यह भेद किसी हालत में न खुल सके विषय वस्तु से भिन्न नियम 4 में रिक्त पदों में से 25% पदों हेतु अतिथि शिक्षक का आरक्षण लिख दिया गया इस प्रकार शैक्षणिक संवर्ग नियम11/7/ख/चार और भर्ती नियम 4 पूरी तरह से फर्जी और एक सोची समझी साजिश है ताकि अतिथि शिक्षकों को कोई लाभ न देते हुए भी विभाजित किए गए कोटे को आरक्षण प्रदर्शित किया गया फल स्वरूप संपूर्ण मध्यप्रदेश में या प्रचारित हो गया की अतिथि शिक्षकों को 25% आरक्षण दिया गया है सामान्य सामान्य जनमानस में यह गलत धारणा स्थापित हो गई की अतिथि शिक्षकों को 25% आरक्षण दे दिया गया है यहां तक की कोई अतिथि शिक्षक भी आज तक इस धांधली को समझ नहीं सका।
प्रार्थी: तरूणेन्द्र कुमार मिश्रा, मो.नं. 9755748134 , 7582069685
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