PM जन औषधि केंद्र का लाइसेंस कहां से और कैसे मिलेगा, नियम व शर्तें

Bhopal Samachar
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प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आम लोगों को बाजार से 60 से 70 फीसदी कम कीमत पर दवाइयां मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र खोले जाने हैं। यहां उपलब्ध जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड या फार्मा की दवाइयों के मुकाबले सस्ती होती हैं, जबकि प्रभावशाली उनके बराबर ही होती हैं।

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा?

जिले के प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र के लिये रिटेल ड्रग सेल्स का लाइसेंस जन औषधि केन्द्र के नाम से लेना होता है। इसे खोलने के लिये आपके पास 120 वर्ग फुट की दुकान होनी चाहिये। यह जगह आपकी स्वयं की हो या आप इसे किराये पर भी ले सकते हैं। इस योजना के तहत विकलांग, दिव्यांग तथा अनुसूचित जाति-जनजाति के आवेदकों को जन औषधि केन्द्र खोलने के लिये सरकार 50,000 रुपये की दवाइयां अग्रिम रूप से प्रदान करेगी। 

भारतीय जन औषधि केंद्र कैसे खोले?

प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र शुरू करने के लिये कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है इसके लिये भारत का नागरिक होने के साथ-साथ किसी अस्पताल, एनजीओ, ट्रस्ट का संचालनकर्ता, डॉक्टर, फार्मासिस्ट होना अनिवार्य है। 

जेनरिक मेडिकल कैसे खोले?

पेन कार्ड एवं अन्य जरूरी दस्तावेज आपके पास होने आवश्यक हैं। जन औषधि केन्द्र के लायसेंस के लिये आवेदन https://janaushadhi.gov.in वेबसाइट पर कर सकते हैं।
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