निवस्त्र करने स्त्री पर हमला करना किस धारा के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है, पढ़िए IPC SECTION 354 (ख)

Bhopal Samachar
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द्रोपदी का चीर हरण तो सभी को याद है। जो कौरवों द्वारा किया गया था। तब पांडवों ने उन्हे इसकी सजा दी थी परंतु अब कानून का शासन है। इसलिए चीरहरण जैसे अपराध के लिए भी आईपीसी में दंड का प्रावधान है। आज की धारा 354 (ख) में हम आपको बताएंगे कि किसी महिला के शरीर से वस्त्र उतारने की कोशिश मात्र करना कितना गंभीर अपराध होता है।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 354 (ख) की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति किसी भी स्त्री की मर्जी के बिना उसके वस्त्र उतारने, निवस्त्र करने आदि की कोशिश मात्र करता है, वह सफल नहीं हो पाता तब भी ऐसा करने वाला व्यक्ति धारा 354 (ख) के अंतर्गत दोषी होगा।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 354 के अंतर्गत दण्ड़ का प्रावधान:-

यह अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है, यह संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को होता है। सजा- इस अपराध के लिए कम से कम तीन वर्ष की कारावास एवं अधिकतम सात वर्ष तक और जुर्माने से दाण्डित किया जा सकता है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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