भोपाल। भोपाल संभाग में उच्च जाति के 148 लड़कों ने अनुसूचित जाति जनजाति की लड़कियों के साथ विवाह रचाया। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सभी को ₹200000 प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। यह आंकड़ा अतंर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के रिकॉर्ड से मिला है। यदि किसी दंपति ने इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं किया तो वह संख्या 148 के अलावा होगी।
अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत क्या लाभ मिलता है
अतंर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का संचालन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति भेदभाव छुआ-छूत की भावना को दूर करने के लिए इस योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत सवर्ण जाति के युवक-युवती अनुसूचित जाति के युवक युवती से विवाह कर प्रोत्साहन राशि के पात्र बन जाते है। जिन्हें राज्य सरकार की तरफ से दो लाख स्र्पये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
अतंर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत क्या सरकारी नौकरी भी मिलती है
अतंर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को अपग्रेड करने की लगातार मांग उठती रहती है। इस योजना के पक्षधर विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ विवाह के समय प्रोत्साहन राशि के अलावा ऐसे दंपति को जीवन भर प्रोत्साहित करने वाले कदम उठाने चाहिए। ऐसे दंपति की संतानों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता एवं स्कूल कॉलेज में फीस में सब्सिडी दिया जाना चाहिए।