How to do EPFO e-nomination / कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में ई-नामांकन कैसे करें

भोपाल।
EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सदस्यों के लिए ई-नामांकन की सुविधा शुरू की है। यह सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के लिए ई-सेवा पोर्टल का उपयोग करना होगा। 

ई-नॉमिनेशन (EPFO e-nomination) का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अंशधारक की मृत्यु होने पर क्लेम का सही और जल्दी निपटान हो सकेगा। इससे परिवार को आर्थिक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। EPFO e-nomination का दूसरा फायदा यह है कि यदि इसे समय से और सही तरीके से किया गया तो परिवार में विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। EPFO e-nomination से सुनिश्चित होगा कि सदस्य अपने ईपीएफ अकाउंट की ओनरशिप ले और समय-समय पर उसे अपडेट करे। यह पेंशन फंड के असल वैल्युएशन में मददगार है। रिकॉर्ड डिजिटल रहेंगे और कर्मचारी का अनुभव बेहतर रहेगा।

EPFO ई-नामांकन में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज

सदस्या का आधार कार्ड
परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड
परिवार के सदस्यों का पता
परिवार के सदस्यों की फोटो जेपीईजी या जेपीजी या पीएनजी प्रारूप में। (फोटो अपलोड करने से पहले 3.5 सेमी X 4.5 सेमी के आकार तक सीमित होना चाहिए।) फोटो की यह फाइल 100 केबी से कम होना चाहिए।
कर्मचारी और परिवार के सदस्यों का बैंक विवरण
परिवार के सदस्यों को देय हिस्सेदारी का प्रतिशत।

ई नॉमिनेशन फाइल कर ऑनलाइन पेंशन का लाभ लें। रिटायरमेंट पर सदस्य अपना पेंशन प्रकरण (प्रपत्र 10डी) ऑनलाइन भर सकते हैं। सदस्य के निधन पर परिवार के सदस्य या नामित व्यक्ति अपनी पात्रतानुसार प्रपत्र 20/10डी/आयएफ ऑलाइनलाइन भर सकते हैं।

कैसे करें EPFO e-nomination?

ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए मेम्बर के पास ई-साइन (आईडी पासवर्ड) होना जरूरी है। EPFO e-nomination के लिए सबसे पहले कर्मचारी को यूनिफाइड मेम्बर पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा।इसके बाद यदि फोटो अपलोड नहीं है तो ‘Profile section के ‘View’ सेक्‍शन में जाकर इसे अपलोड करें।
यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ‘Manage’ टैब में जाकर ‘e-nomination’ पर क्लिक करें। इसके बाद नॉमिनी की डिटेल उपलब्ध कराई जा सकती है। 

इसके बाद सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि अंशधारक की फैमिली है या नहीं। यदि सदस्य शादीशुदा है और उसका परिवार है तो उसे अपने परिवार की ​डिटेल जानकारी भरनी होगी। ध्यान रहे कि इस सेक्शन को पूरा करने के लिए परिवार के सदस्यों की फोटो और आधार डिटेल होनी जरूरी है, जैसे कि ऊपर बताया गया है।

इसके बाद, Save Family Details पर क्लिक करें। EPFO सदस्य नॉमिनेशन में परिवार के किस सदस्य को ईपीएफ फंड में कितनी हिस्सेदारी देना चाहता, उसकी जानकारी दे। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करें।

यदि कर्मचारी ने परिवार का जिक्र नहीं किया है तो सिस्टम उसे सीधे ईपीएफ नॉमिनेशन सेक्शन में ले जाएगा। यदि परिवार (पत्नी, बेटा या बेटी) नहीं है तो कर्मचारी को ईपीएस नॉमिनेशन की डिटेल देनी होगी।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !