PROPERTARY की रजिस्ट्री पर मध्यप्रदेश में कमलनाथ का एक्स्ट्रा टैक्स घटाया - MP NEWS

भोपाल।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर कमलनाथ द्वारा लगाया गया 2% सेस (निर्धारित टैक्स के अलावा एक्स्ट्रा टैक्स) खत्म कर दिया है। हालांकि, शिवराज सरकार द्वारा लगाया गया 1% सेस पहले की तरह वसूला जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में प्रत्येक ₹100000 पर ₹2000 की बचत होगी। यानी 3000000 रूपए के डुप्लेक्स पर ₹60000 की बचत।

रियल स्टेट की मंडी में ग्राहकों की आवक बढ़ाने के लिए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड-19 की परिस्थितियों में आर्थिक गतिविधियां समाप्त हो गई थीं। इसके कारण लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। हर व्यक्ति का अपने घर का सपना होता है। 2% की छूट के कारण लोग प्रॉपर्टी खरीदी के लिए आकर्षक होंगे। प्रदेश में रियल स्टेट क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियां इससे बढ़ेंगी। यह रियायत 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी। इसके अलावा भी अन्य कदमों पर विचार कर रहे हैं।

पहले साढ़े 12 हजार देना होता था, अब साढ़े 10 हजार खर्च होंगे

वरिष्ठ जिला पंजीयक भोपाल प्रभाकर चतुर्वेदी ने बताया कि एक लाख रुपए की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर 9.5% स्टाम्प शुल्क और 3% फीस लगती है। इससे अभी 12500 रुपए देना होता है। शिवराज की घोषणा के बाद अब स्टाम्प शुल्क 9.5% से घटकर 7.5% हो जाएगा। ऐसे में एक लाख लाख रुपए पर सीधे 2 हजार रुपए की बचत होगी। अब यह 10500 रुपए हो जाएगा। इसका लाभ शहरी इलाकों को मिलेगा। 

अभी रजिस्ट्री में इस तरह शुल्क लिए जाते हैं
स्टाम्प ड्यूटी : 5%
नपा शुल्क : 3%
जनपद शुल्क : 1%
उपकर शुल्क : 0.5%
पंजीयन शुल्क : 3%

एक साल पहले स्टाम्प शुल्क 2% बढ़ाया था

एक साल पहले कमलनाथ सरकार में स्टाम्प शुल्क 2.2% बढ़ाया गया था। पहले स्टाम्प शुल्क 10.3% था, जो बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया था। नई दरें एक जुलाई 2019 से से लागू हो गई थीं।

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