ग्वालियर में सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध, धारा-144 (2) लागू | GWALIOR NEWS

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ग्वालियर। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार एवं बचाव के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (2) के तहत ग्वालियर जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। उक्त आदेश के तहत जिले की सम्पूर्ण सीमा में सभी प्रकार के सामाजिक समारोह, जुलूस, सम्मेलन, सामूहिक भोज कार्यक्रम आदि जिसमें अधिक संख्या में लोगों के एकत्र होने की संभावना रहती है, ऐसे कार्यक्रम प्रतिबंधित कर दिए हैं।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिंह ने अपने प्रतिबंधात्मक आदेश में गुड़ी पड़वा एवं चैती चांद, रामनवमी एवं आगामी अन्य त्यौहारों के मद्देनजर जुलूस, चल समारोह की गतिविधियों पर प्रतिबंधित कर दिया है। जिले के समस्त होटलों, लॉज, धर्मशालाओं के मालिकों को ठहरने वाले यात्रियों, मुसाफिरों के संबंध में सम्पूर्ण विवरण एवं आवश्यक जानकारी क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं जिला चिकित्सालय को देना अनिवार्य किया है। इसके साथ ही जिले के सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, बाग बगीचे, ताल तलैया, पर्यटन स्थल आदि स्थलों पर अधिक संख्या में आम जनों को एकत्रित होने पर प्रतिबंधित किया है।

कलेक्टर कौशलेन्द्र सिंह ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति समुदाय कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बगैर ग्वालियर जिले की सीमा मे किसी भी स्थान पर जुलूस, मौन जुलूस, रैली, आमसभा, सामूहिक सम्मेलन जिसमें अधिक लोग एकत्रित होते हैं का आयोजन नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाटर पार्क, जिम तथा स्वीमिंग पूल 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे। उक्त आदेश 10 अप्रैल 2020 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी। 
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